अब इन परीक्षाओं को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ही कराएगा

देखें आदेश, इन समूह ग की इन भर्ती परीक्षाओं को लोक सेवा आयोग के अधिकार से बाहर किया

भर्ती घोटाले के दौरान लोक सेवा आयोग को हस्तांतरित कर दी गयी थी ये परीक्षाएं

देखें आदेश

कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-02

देहरादूनः दिनांक 03 जनवरी, 2024

विषयः- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत समूह ‘ग’ के पदों को लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) (संशोधन) विनियम, 2022 के परिशिष्ट ‘ख’ के माध्यम से उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत सम्मिलित समूह ‘ग’ के पदों में से निम्नलिखित पदों को शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

  1. पुलिस आरक्षी-पीएसी/आई०आर०बी० / अग्निशामक,

2 राजस्व उप निरीक्षक/लेखपाल;

सहायक लेखाकार/लेखा परीक्षक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियन्त्रित निगम / निकाय/संस्थान);

3.

4 अनुदेशक / कर्मशाला अनुदेशक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम / निकाय / संस्थान);

  1. 6. स्केलर (वन विभाग): वैयक्तिक सहायक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम / निकाय / संस्थान);
  2. मत्स्य निरीक्षकः
  3. मुख्य आरक्षी / दूरसंचार पुलिस;
  4. वाहन चालक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम/निकाय/ संस्थान);
  5. कनिष्ठ सहायक (समस्त विभाग / राज्य सरकार द्वारा स्थापित या नियंत्रित निगम / निकाय/ संस्थान)
  6. बन आरक्षी;

12 बंदी रक्षक:

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  1. PVUZ-MPML+Hatraerens garanceglepeerdepausemputer No. 2630 (79576/2024 इस सम्बन्ध में मुझे यह भी उल्लेख किये जाने का निर्देश हुआ है कि लोक सेवा 79576/ आयौग की परिधि से बाहर किये जाने वाले समूह ‘ग’ के उपरोक्त पदों में से यदि किसी पद पर प्राप्त अधियाचन के सापेक्ष कोई चयन सम्बन्धी प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी हो तो यह चयन प्रक्रिया उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा ही पूर्ण की जाएगी।

Signed by Lalit Mohan

भवदीय,

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