एक बड़े विभाग में अटैचमेंट व डेपुटेशन खत्म
5 वर्ष से अधिक समय से प्रतिनियुक्त कार्मिकों को लौटना होगा मूल विभाग में
शासन ने बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति व सम्बद्धता समाप्त करने के दिए निर्देश
अविकल थपलियाल
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन कार्मिकों की बाह्य सेवा, प्रतिनियुक्ति अथवा सम्बद्धता की अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। ऐसे सभी कार्मिकों को एक सप्ताह के भीतर अपने मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण करना होगा और इसकी जानकारी शासन को उपलब्ध करानी होगी।
राज्य के सभी विवि के कुलसचिव व उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक को आदेश की कॉपी भेजी गई है।
सचिव डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि वित्त विभाग के 1 अप्रैल 2025 के शासनादेश के बावजूद कई अधिकारी/कर्मचारी अब भी अन्य विभागों में कार्यरत पाए गए हैं। ऐसे सभी मामलों में प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण के आदेश तत्काल समाप्त किए जाते हैं।
साथ ही जिन कार्मिकों की सम्बद्धता अवधि पाँच वर्ष से अधिक हो चुकी है, उनकी सम्बद्धता भी तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के निर्देश दिए गए हैं। शासन ने सभी विश्वविद्यालयों व उच्च शिक्षा विभाग को आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने को कहा है।
गौरतलब है कि बीते सालों में सम्बद्धता खत्म करने को लेकर आदेश जारी होते रहे हैं। लेकिन ठोस पालन कभी भी नहीं हो पाया।
प्रदेश के कई विभागों में कई अधिकारी व कार्मिक मूल विभाग से अन्यत्र विभागों में अटैचमेंट की मौज काट रहे हैं।
देखें आदेश

डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा, सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
1-कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
2-निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड, हल्द्वानी, नैनीताल।
उच्च शिक्षा अनुभाग-4
देहरादून : दिनांक
अगस्त, 2025
विषय-
राज्यान्तर्गत बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण एवं सम्बद्धता हेतु दिशा-निर्देश।
महोदय,
उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 287698, दिनांक 01.04. 2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश निर्गत किए गए हैं। किन्तु यह संज्ञान में आया है कि कई ऐसे कार्मिक 05 वर्ष व्यतीत होने के पश्चात भी बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति/सेवा स्थानान्तरण के आधार पर अन्यत्र विभागों अथवा कार्यालयों में कार्यरत हैं। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ऐसे कार्मिकों की बाह्य सेवा/प्रतिनियुक्ति / सेवा स्थानान्तरण के आदेश को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है एवं यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे कार्मिकों को 01 सप्ताह के भीतर मूल विभाग में कार्यभार ग्रहण कराते हुए शासन को अवगत कराया जाए।
यह भी अवगत कराना है कि शासन द्वारा समय-समय पर कार्मिकों के सम्बद्धीकरण समाप्त किए जाने के सम्बन्ध में निर्देश निर्गत किए गए हैं, किन्तु शासन द्वारा समय-समय पर कार्यहित में सम्बद्धीकरण के निर्देश निर्गत किए गए हैं। इस सम्बन्ध में मुझ यह भी कहने का निदेश हुआ है कि जिन कार्मिकों की सम्बद्धता अवधि 05 वर्ष से अधिक हो गयी है उनकी सम्बद्धता तत्काल प्रभाव से समाप्त की जाती है। कृपया ऐसे कार्मिकों को 01 सप्ताह के भीतर उनके मूल तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण कराते हुए शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।
कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
भवदीय,
(डॉ० रंजीत कुमार सिन्हा) • सचिव

