ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि-2 नवंबर 2023
देखें, परीक्षा निर्देश, कुल सीटें, आयु सीमा, आवेदन शुल्क व आरक्षण
अति महत्वपूर्ण निर्देश 1. अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित धारित सभी श्रेणी / उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्या: 79 / 2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं० (एस) 19532 / 2010 में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए । 2. | अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें वह कि ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 02 नवम्बर, 2023 तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो । अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि | ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक – पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो । विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा, जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी । 3. अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही-सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे । 4. फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता / आयु / आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR ) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर | लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा । ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन
आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन / परिवर्तन (Edit/Correction) किये | जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें, ऑनलाइन आवेदन की गयी प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम / जन्म तिथि / श्रेणी / उपश्रेणी / लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत केवल एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा । विज्ञापन के बिन्दु संख्या – 11 (संशोधन / परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन / परिवर्तन ( Edit / Correction) किया जायेगा । अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि भविष्य में किसी भी असुविधा से बचने के लिए उक्त संशोधन / परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि / दावे को संशोधित / परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा । 6. प्रश्नगत् परीक्षा हेतु सिर्फ ऑनलाइन आवेदन-पत्र Net Banking/Debit Card/ Credit Card / UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य होगा । अन्य किसी भी प्रकार से किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा । यदि कोई अभ्यर्थी आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र / अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा । 7. अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए परिशिष्ट -01, पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट – 02, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट – 03, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट – 04, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट – 05 तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट – 06 एवं अभिलेख सत्यापन के समय प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु परिशिष्ट -07 का अवलोकन करें। 18. i- आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार का प्रमाण-पत्र आयोग कार्यालय में जमा / प्रेषित नहीं किया जाना है। अभ्यर्थी आवेदन पत्र का प्रिंट आउट भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग/ साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। ii. प्रश्नगत पद हेतु निर्धारित परीक्षा योजना / पाठ्यक्रम के अनुसार लिखित परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का आयोजन किया जाएगा । iii. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन-पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट के साथ अनिवार्य अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा । iv. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी के दावे तथा प्रमाण-पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। v. लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा – शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली-2022 के
भाग- नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जाएगा। vi. अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई-मेल या एस०एम०एस० के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई-मेल आई० डी० ही आवेदन पत्र में भरें । अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन करना सुनिश्चित करें I प्रश्नगत लिखित परीक्षा हेतु न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट – 04 पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी / उप-श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही मेरिट प्रवीणता – सूची हेतु विचारित किया जायेगा । (MERIT) के आधार पर लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) का आयोजन हरिद्वार, देहरादून तथा हल्द्वानी नगर के परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से सूचित की जायेगी । लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) में अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा- शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा सत्यापन किया जायेगा। अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावे से सम्बन्धित अभिलेखों शैक्षणिक, आरक्षण आदि की स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा । प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश-पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश-पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश-पत्र आयोग की | वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाईट psc.uk.gov.in पर प्रसारित की जायेगी । उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 32 / XXXVI(3)/2023/04(01) / 2023 दिनांक 11 फरवरी, 2023 के क्रम में कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 के पत्रांक- 16/XXX(4)/2023-03 (27) / 2022 दिनांक 13 फरवरी, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अध्यादेश – 2023 प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) | अध्यादेश – 2023 के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी। आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ई0डब्लू0एस० प्रमाण-पत्र वित्तीय वर्ष 2022 – 23 की आय की गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 हेतु मान्य होना चाहिए, | अर्थात 01 अप्रैल, 2023 से पूर्व तिथि का निर्गत ई0डब्लू0एस० प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा ।
पशुपालन विभाग के अन्तर्गत पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा ( वस्तुनिष्ठ प्रकार ) के प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर श्रेणीवार / उपश्रेणीवार रिक्तियों के क्रम में किया जायेगा। 1 रिक्तियों का विवरण :- पशुचिकित्साधिकारी ग्रेड-2 पद हेतु रिक्तियों की कुल संख्या 91 है। रिक्तियों की संख्या घट व बढ़ सकती है। रिक्तियों का विवरण श्रेणीवार / उपश्रेणीवार निम्नवत है-
नोट:- उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या – 48 / XVII-A- 3/2023-01(11)/वि०क०/2017, दिनांक- 05.06.2023 के अनुसार उक्त पद दिव्यांगता की उपश्रेणी OA, OL, LV/PB, HH / PD, DW एवं AAV/AV हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। तद्क्रम में उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उप श्रेणियों से संबंधित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
आयु :- आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2002 के बाद तथा 02 जुलाई, 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए । (i). अधिकतम् आयु सीमा में छूट :- आरक्षित श्रेणी / उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु शासनादेश संख्या : 1399/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। उत्तराखण्ड के दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244/XXX(2)/2005, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह ‘ख’ के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है। अधिसूचना संख्या – 6/1/72 कार्मिक – 2, दिनांक 25 अप्रैल, 1977 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को अपनी वास्तविक आयु में से सशस्त्र सेना में अपनी सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी और यदि परिणामजन्य आयु इस पद / सेवा के निमित्त जिनके लिए वह नियुक्ति का इच्छुक हो विहित अधिकतम आयु सीमा से 03 वर्ष से अधिक न हो तो यह समझा जायेगा की वह उच्च आयु सीमा से सम्बन्धित शर्त को पूरा करता है। 6. राष्ट्रीयता :- सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी:- (क) भारत का नागरिक हो; या (ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या
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