अविकल उत्तराखंड
देहरादून । जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार ने उत्तराखण्ड सेवा के अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत सम्पत्ति हस्तान्तरण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार 25 अधिकारी/कार्मिकों पर कार्यवाही करते हुए रू0 500-500 का जुर्माना ठोका है।
जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार ने बताया कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार आयोग(चालंग हिल्स, सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून) के कार्यालय शिकायत 09 मई 2022 में पदाभिहित अधिकारी/नगर आयुक्त नगर निगम देहरादून के कार्यालय के स्तर से 01 जनवरी 2019 से 30 जून 2021 तक सम्पत्ति हस्तान्तरण के लम्बित कुल 1017 मामलों के निस्तारण में विलम्ब के लिए जिम्मेदार कार्मिकों के विरूद्ध धारा-9 (3) के अन्र्तगत कृत कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं।
इस सम्बन्ध में नगर आयुक्त, नगर निगम देहरादून द्वारा सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को विलम्ब से प्रदान करने के लिए जिम्मेदार कार्मिकों/अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराई गई है। माननीय आयोग के आदेश के अनुपालन में कार्यालय नगर निगम, देहरादून में सम्पत्ति हस्तान्तरण की सेवाओं को प्रदान करने में विलम्ब करने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 की धारा 9 (3) के अन्तर्गत जुर्माना रू0 500 आरोपित करते हुए सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया कि लगाए गए जुर्माने को को भारतीय स्टेट बैंक की मुख्य शाखा, देहरादून में ट्रेजरी चालान के माध्यम से लेखा शीर्षक संख्या-0070601190201 में जमा कराना सुनिश्चित करें, तथा अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराना सुनिश्चित करें।
Pls clik
कोटद्वार के हिस्ट्री शीटर मेहरबान सिंह की संदिग्ध मौत से सनसनी
Total Hits/users- 30,52,000
TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245