अविकल उत्तराखण्ड
हरिद्वार । लोक सेवा आयोग ने विभिन्न श्रेणी / उपश्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए प्रारम्भिक परीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा में पूर्व में जारी न्यूनतम अर्हकारी /क्वालीफाइंग अंक की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया है। 26 जून 2019 को आयोग ने प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक की व्यवस्था को हटा दिया था ।
गौरतलब है कि उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 के अनुसार प्रारम्भिक परीक्षा / स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु अनारक्षित श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अर्हकारी 35 प्रतिशत अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उपश्रेणी हेतु 25 प्रतिशत न्यूनतम अर्हकारी अंक की व्यवस्था थी।
लोक सेवा आयोग का नया आदेश
- उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 (यथासंशोधित) में प्रारम्भिक परीक्षा / स्क्रीनिंग परीक्षा हेतु अनारक्षित श्रेणी एवं संबंधित उपश्रेणी हेतु परीक्षा में पूर्णांक का न्यूनतम अर्हकारी 35 प्रतिशत अंक, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं संबंधित उपश्रेणी के लिए 30 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं संबंधित उपश्रेणी हेतु 25 प्रतिशत न्यूनतम अर्हकारी अंक की व्यवस्था थी। मा० आयोग के निर्णय दिनांक 26 जून, 2019 द्वारा प्रारम्भिक / स्क्रीनिंग परीक्षा में न्यूनतम अर्हकारी अंक की व्यवस्था को हटा दिया गया था ।
मा० आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वर्तमान में प्रभावी उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली – 2022 (यथासंशोधित) में पुनः प्रारम्भिक परीक्षा/स्क्रीनिंग परीक्षा में विभिन्न श्रेणी / उपश्रेणी के अभ्यर्थियों की न्यूनतम अर्हकारी अंक पूर्व में विद्यमान व्यवस्था उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया नियमावली-2012 के अनुरूप ही लागू किये जाने का निर्णय लिया गया है।
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