संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी. पी.एस.) के तहत शासन ने प्रपत्र जारी कर विभागों को 15 दिन के अंदर कर्मियों का डेटा वित्त विभाग को उपलब्ध कराने को कहा
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। राज्य कर्मचारियों के लिये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी. पी.एस.) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में शासन ने फार्म जारी कर विभिन्न सेवा संवर्गों के कर्मचारियों की जानकारी मांगी है।
सचिव दिलीप जावलकर की ओर से 20 जनवरी को जारी आदेश में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सूचना 15 दिन के भीतर वित्त विभाग ( अनुभाग – 7 ) उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
शासन का आदेश
विषय:- राज्य कर्मचारियों के लिये संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी. पी.एस.) की व्यवस्था लागू किये जाने के सम्बन्ध में ।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के शासनादेश संख्या – 11/XXVII (7) 30(14) / 2017 दिनांक 17 फरवरी, 2017 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसमें राज्य कर्मचारियों को सीधी भर्ती के दिनांक से क्रमशः 10, 20 एवं 30 वर्ष की अनवरत एवं सन्तोषजनक सेवा के आधार पर प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन योजना (एम.ए.सी.पी.एस.) की व्यवस्था उपबन्धित की गयी है।
- विभिन्न कार्मिक संगठनों / संघों द्वारा प्रदेश के समस्त राज्य कार्मिकों (मिनिस्टीरियल सवंर्ग एवं वैयक्तिक सहायक संवर्ग सहित ) / शिक्षकों / निगम / निकाय/ विश्वविद्यालय- महाविद्यालय / पुलिस कार्मिकों को पदोन्नति न होने की दशा में पूर्व की भाँति 10, 16 व 26 वर्ष की सेवा पर पदोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य किये जाने का अनुरोध किया जा रहा है। कार्मिकों की इस मांग के सन्दर्भ में निर्णय लिये जाने से पूर्व 10, 16 व 26 वर्ष पर पदोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य किये जाने पर होने वाले अतिरिक्त व्यय का आंकलन किया जाना प्रस्तावित है।
- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न प्रपत्र पर अपने नियंत्रणाधीन विभागों के विभिन्न सेवा संवर्गों (मिनिस्टीरियल तथा वैयक्तिक सहायक संवर्ग सहित) के सम्बन्ध में वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सूचना 15 दिन के भीतर वित्त विभाग ( अनुभाग – 7 ) उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष एवं उत्तराखण्ड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रान्तीय प्रवक्ता अरुण पांडे द्वारा आज प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए यह बताया कि राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद एवं समन्वय समिति की एक अतिमहत्वपूर्ण मांग, जिसके अन्तर्गत परिषद एवं समन्वय समिति द्वारा राज्य कार्मिकों को पूर्व की भांति 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर एसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत पद का वेतनमान दिए जाने की मांग की जा रही थी।
इस पर शासन द्वारा निर्णय लिए जाने से पूर्व 10,16,26 वर्ष पर पदोन्नति के पद का वेतनमान अनुमन्य किए जाने पर अतिरिक्त व्यय का आंकलन किए जाने हेतु समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिवों से उनके विभागों से सम्बन्धित, वित्तीय वर्ष 2016-17 से वित्तीय वर्ष 2021-22 तक की सूचना 15 दिन के भीतर वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन को उपलब्ध कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है ।
पाण्डे ने समस्त कार्मिकों को आश्वस्त किया कि परिषद एवं समन्वय समिति कार्मिकों की इस मांग को पूर्ण कराए जाने हेतु कटिबद्ध है एवं शासन का इस शासनादेश के उपरांत पूर्ण रुप से आशावान है कि जल्द ही राज्य में पूर्व की भांति 10, 16, 26 वर्ष की सेवा पर कार्मिकों को पदोन्नत पद का वेतनमान प्राप्त होने लगेगा ।
पांडे ने समस्त घटक संघों से यह भी आह्वान किया गया कि संलग्नकनुसार अपने अपने विभाग की सूचना यथाशीघ्र शासन को भिजवाने में सहयोग प्रदान करें ताकि उक्त मांग का त्वरित गति से निस्तारण कराया जा सके ।
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