आयुर्वेद विवि के प्रभारी कुलसचिव ने जारी किया आदेश
सीएम के आदेश पर किये गए थे निलंबित
अविकल उत्तराखण्ड
देहरादून। बीते 8 जुलाई को निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी से सम्बद्ध किये गए निलंबित मुख्य वित्त अधिकारी अमित जैन को सात दिन के अंदर सरकारी आवास करने का नोटिस दिया गया है।
आयुर्वेद विवि के प्रभारी कुलसचिव प्रो अनूप कुमार गक्खड़ ने यह आदेश किये। गौरतलब है कि ट्रांसफर के बावजूद भी आयुर्वेद विवि में जमे रहने और भुगतान सम्बन्धी चेक काटने पर सीएम धामी के आदेश ओर अमित जैन को निलंबित कर दिया गया था।
देखें आदेश
विषय :-विश्वविद्यालय द्वारा आवंटित आवास को खाली करने के संबंध में ।
महोदय, अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के आदेश / निलम्बन संख्या- 136177 / 2023 वित्त अनुभाग-6 दिनांक 08 जुलाई 2023 के द्वारा आपको निलम्बित करते हुये निदेशालय कोषागार पेंशन एवं हकदारी. देहरादून में सम्बद्ध किया गया है। आपको अवगत कराना है कि आप वित्त सेवा संवर्ग के कार्मिक है ।
2- अतः उक्त आदेशों के अनुपालन में आपको निर्देशित किया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में आवंटित आवास को पत्र निर्गत होने की तिथि से 01 सप्ताह के भीतर अनिवार्य रूप से आवास खाली करते हुये एवं आवास में उपलब्ध विश्वविद्यालय की समस्त सामग्रियों एवं उपकरण यथा- कम्प्यूटर, प्रिंटर, फर्नीचर, साज-सज्जा की सामग्री इत्यादि को स्टोर अनुभाग को लिखित रूप से सूचीबद्ध कर उपलब्ध कराते हुये सूचना अधोहस्ताक्षरी को अवगत करना सुनिष्चित करें।
भवदीय,
(प्रो0 अनूप कुमार गक्खड ) प्रभारी कुलसचित ।

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