मुंबई के मशहूर खोजी पत्रकार जे.डे की हत्या में हुई थी उम्रकैद
पैरोल से हुआ था फरार,बनबसा से किया गिरफ्तार
अविकल उत्तराखण्ड
हल्द्वानी। एसटीएफ ने हल्द्वानी थाने के 25 हजार के इनामी गैंगेस्टर दीपक सिसौदिया को भारत-नेपाल बॉर्डर में बनबसा से गिरफ्तार किया ।
गिरफ्तार अपराधी वर्ष 2011 में मुंबई में हुए पत्रकार जे.डे की हत्या के आरोप में उम्रकैद की सजा काट रहा था। और पिछले वर्ष जनवरी माह में मुंबई की अमरावती सेन्ट्रल जेल से पैरोल पर छूटकर हल्द्वानी आया था । उसे मार्च में वापस जेल में जाना था लेकिन अपराधी दीपक सिसौदिया पैरोल से फरार हो गया।
मुंबई पुलिस ने उसके विरुद्ध थाना हल्द्वानी में एक मुकदमा एफआईआर संख्या 327/22 धारा 224 आईपीसी में पंजीकृत करवाया था, तथा एसएसपी नैनीताल 25 हजार का इनाम घोषित किया था।
छोटा राजन गैंग से ताल्लुक रखने वाला इनामी अपराधी दीपक सिसोदिया की गिरफ्तारी के लिए उत्तराखण्ड पिछले एक साल से प्रयास कर रही थी। लेकिन दीपक सिसोदिया के नेपाल में छिपे होने के कारण उसकी गिरफ्तारी सम्भव नही हो पा रही थी।
इधर, एसटीएफ को ऐसी गोपनीय सूचनाएँ मिल रही थी कि दीपक चोरी-छिपे हल्द्वानी आता है । कल देर रात्रि टीम को सूचना मिली कि दीपक सुबह- सुबह आने वाला है ।
दीपक कार फोर्ड फियेस्टा से नेपाल से बनबसा पहुँचा जिसे टीम ने बनबसा रेलवे स्टेशन के पास से धर दबोचा। उसे बनबसा से लाकर हल्द्वानी थाने में दाखिल कराया गया है । जहाँ से उसे बाद में मुंबई भेजा जाएगा।
एसएसपी एसटीएफ आयुष अग्रवाल के मुताबिक, दीपक सिसोदिया को मुंबई की कोर्ट ने महाराष्ट्र के मशहूर खोजी पत्रकार जेडे की हत्या शामिल होने के आरोप में उम्रकैद की सजा सुनायी थी, तब से वह महाराष्ट्र की अमरावती सेन्ट्रल जेल में बन्द था।
जनवरी 2022 को उसे 45 दिन की पैरोल पर रिहा किया गया था उसे पैरोल की अवधि मार्च में खत्म होने पर अमरावती जेल वापस जाना था लेकिन वह फरार हो गया। दीपक सिसोदिया हल्द्वानी का रहने वाला है । जून 2011 में मुंबई में हुए अंग्रेजी सांध्य दैनिक अखबार मिड डे के वरिष्ठ पत्रकार जेडे की हत्या में सम्मिलित होने का दोषी पाया गया था।
इसने अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन गैंग के शूटरों ये साथ इस हत्याकांड को अंजाम दिया था।
गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
दीपक दलवीर सिंह सिसोदिया पुत्र दलवीर सिसोदिया निवासी जीतपुर नेगी थाना हल्द्वानी जनपद नैनीताल उम्र 50 वर्ष
अभियुक्त का अपराधिक इतिहास
1.थाना हल्द्वानी में fir no 327/22 धारा 224 ipc.
- Moc एक्ट 1999 धारा 302/149/34 /143/147/148/120बी भादवि0 में स्पेशल कोर्ट मुंबई से आजीवन कारागार की सजा हुई थी।
3–107/16 u/s 323,504,506 IPC थाना काठगोदाम,नैनीताल गिरफ्तार करने वाली टीम(एसटीएफ)-
एसटीएफ कुमाऊं यूनिट - निरीक्षक एमपी सिंह
- उ0नि0 केजी मठपाल
- अ0उ0नि0 प्रकाश भगत 4. हे0का0 महेन्द्र गिरी
- हे0का0 किशोर कुमार
- का0 मोहित वर्मा
- का0 गुरवंत सिंह
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