राज्यपाल ने छह वर्ष की अवधि के लिए की नियुक्ति
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड शासन ने योगेंद्र रावत को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार का सदस्य नियुक्त किया है। राज्यपाल की ओर से संविधान के अनुच्छेद 316(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह नियुक्ति की गई है।
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-4 की ओर से 10 अगस्त 2026 को जारी अधिसूचना के मुताबिक, योगेंद्र रावत की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छह वर्ष की अवधि के लिए होगी। हालांकि, यदि इससे पहले वह 62 वर्ष की आयु पूरी कर लेते हैं तो उनका कार्यकाल उसी समय समाप्त हो जाएगा।

शासन ने नियुक्ति संबंधी अधिसूचना की प्रतियां भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राज्यपाल सचिवालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग, उत्तराखंड हाईकोर्ट के महानिबंधक समेत संबंधित विभागों और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी हैं।



