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नैनीताल हाईकोर्ट से प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को अवमानना नोटिस - Avikal Uttarakhand

नैनीताल हाईकोर्ट से प्रमुख सचिव आनंद वर्धन को अवमानना नोटिस

देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज को यूजीसी से मिले 45 लाख रुपए के गबन का मामला

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल। पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर व स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी को मिली के ठीक बाद नैनीताल उच्च न्यायालय ने आदेश का अनुपालन नहीं करने पर प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा आनंद वर्धन को अवमानना नोटिस जारी किया है।


एक आडिट रिपोर्ट में देहरादून के एमकेपी पीजी कॉलेज को यूजीसी से मिले 45 लाख रुपए के गबन का अंदेशा जताए जाने पर समाजसेवी सोनिया बेनीवाल हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की थी। उच्च शिक्षा विभाग की ओर से हाईकोर्ट में दाखलि शपथ पत्र में इस पैसे के इस्तेमाल में गड़बड़ी की पुष्टि की गई थी। इस पर हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा, आनंद बर्धन को 18 दिसम्बर तक प्रबंधन कमेटी के तत्कालीन सचिव जितेंद्र सिंह नेगी और तत्कालीन प्राचार्या डॉ किरण सूद के खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।


जितेंद्र सिंह नेगी ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी और हाईकोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की थी, लेकिन दोनों ही खारिज हो गई।
इधर, 18 दिसम्बर तक प्रमुख सचिव की ओर से इस मामले में कार्रवाई नहीं किए जाने पर सोनिया बेनीवाल ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट ने प्रमुख सचिव को नोटिस जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद तय की गई है।

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