शिक्षा विभाग के लिपिक संवर्ग में हुए प्रमोशन

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अविकल उत्तराखंड/देहरादून।  उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा लिपिक वर्ग सेवा नियमावली, 1985 एवं उत्तराखण्ड शासन कार्मिक: अनुभाग-2 की अधिसूचना संख्या – 153 / xxx ( 2 ) / 2015 – 3 ( 2 ) 2010 दिनांक 09 अप्रैल, 2015 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं के अन्तर्गत लिपिक वर्गीय संवर्ग के पदों पर पदोन्नति हेतु पात्रता अवधि का निर्धारण (संशोधन) नियमावली, 2015 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित विभागीय चयन समिति की संस्तुति पर निम्नलिखित प्रधान सहायक (वेतनमान ₹35400-112400 लेवल-06) को प्रशासनिक अधिकारी (वेतनमान ₹ 44900-142400 लेवल -07) के पद पर उनके नाम के सम्मुख स्तम्भ 4 में अंकित कार्यालय / विद्यालय में अस्थायी रूप से एतद्द्वारा पदोन्नति प्रदान करते हुए पदस्थापित किया जाता है।

प्रधान-सहायक-से-प्रशासनिक-अधिकारी-पदोन्नति-आदेश-28-अगस्त-2023

उक्त पदोन्नति पर पदस्थापना उत्तराखण्ड लोकसेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 एवं शासनादेश सं0-124/XXXIV-2 / 21-13(01)/2021 दिनांक 09-07-2021 में दी गयी व्यवस्थानुसार काउंसिलिंग के माध्यम से की गयी है।

  1. यह पदोन्नति नितान्त अस्थाई है, जो बिना पूर्व सूचना के किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। इस संबंध में यदि कोई न्यायालयी वाद विचाराधीन हो तो यह पदोन्नतियां मा० न्यायालय के अंतिम निर्णय के अधीन रहेंगी।
  2. पदोन्नति का परित्याग करने वाले कार्मिकों पर उत्तराखण्ड राज्याधीन सेवाओं में पदोन्नति का परित्याग

(Forgo) नियमावली 2020 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

  1. पदोन्नत कार्मिकों को 15 दिनों के भीतर अपने नवीन पदोन्नत स्थल में कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि संबंधित कार्मिक द्वारा निर्धारित अवधि के अन्तर्गत अपने पदोन्नत स्थल पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है तो पदोन्नति स्वतः निरस्त समझी जायेगी तथा आगामी 01 भर्ती वर्ष तक संबंधित कार्मिक की पदोन्नति पर विचार नहीं किया जायेगा ।
  2. जनपद बागेश्वर में विधान सभा उप चुनाव की आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के कारण उक्त पदोन्नति

सूची में जनपद बागेश्वर में पदोन्नति पर पदस्थापित / बागेश्वर से अन्यत्र जनपद में पदस्थापित कार्मिकों को सम्मिलित नही किया गया है। काउंसिलिंग में सम्मिलित जनपद बागेश्वर के कार्मिकों को आचार संहिता की समाप्ति के बाद पदोन्नति आदेश जारी किया जायेगा।

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