इमरान खान को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, इस्लामाबाद में दर्ज सभी केसों में मिली जमानत

अविकल उत्तराखंड/ इस्लामाबाद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट (आईएचसी) ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के अध्यक्ष इमरान खान को अल-कादिर ट्रस्ट मामले समेत सभी मामलों में जमानत दे दी है। कोर्ट ने 17 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी है। कार्यवाही के दौरान इमरान खान ने अपनी गिरफ्तारी के बाद देश भर में अशांति फैलने की चेतावनी दी थी। जियो न्यूज के मुताबिक, सुनवाई के पहले सत्र में इस्लामाबाद हाईकोर्ट की दो सदस्यीय विशेष खंडपीठ ने पूर्व प्रधानमंत्री के पक्ष में नारे लगाए जाने के तुरंत बाद खान की जमानत याचिका पर सुनवाई स्थगित करते हुए कोर्ट रूम छोड़ दिया।

पाक सुप्रीम कोर्ट द्वारा अल-कादिर ट्रस्ट मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की गिरफ्तारी को गैरकानूनी करार दिए जाने के एक दिन बाद इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इमरान खान की जमानत याचिका पर विचार किया। जब खान से सवाल किया गया कि या उन्हें गिरफ्तार होने की उम्मीद थी? इस पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं 100 प्रतिशत निश्चित था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

इसके बाद, पीटीआई प्रमुख के पक्ष में नारेबाजी से कोर्ट रूम गूंज उठा। अदालत के कर्मचारियों ने नारेबाजी रोकने की कोशिश की, हालांकि, वे ऐसा करने में विफल रहे। इस पर, न्यायमूर्ति मियांगुल हसन औरंगजेब ने कहा कि यह अस्वीकार्य है। इसके बाद शुक्रवार की नमाज के लिए सुनवाई कुछ समय के लिए स्थगित कर दी गई। जियो न्यूज के मुताबिक, इमरान खान उच्च सुरक्षा वाले काफिले में हाईकोर्ट पहुंचे, जहां सैकड़ों पुलिसकर्मी और अर्धसैनिक बलों को तैनात किया गया है।

(एजेंसी)

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