हाईकोर्ट ने कहा, चारधाम में अब बेरोकटोक दर्शन कर सकेंगे तीर्थयात्री

चारधाम में यात्रियों के निर्धारित संख्या से अधिक जाने और दर्शन करने पर लगी रोक हटी, अब बेरोकटोक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल। उत्तराखंड हाइकोर्ट ने चारों धाम में यात्रियों के निर्धारित संख्या से अधिक जाने और दर्शन करने पर लगी रोक को हटा दिया है। कोर्ट के आदेश के बाद अब श्रद्धालु बेरोकटोक चारधाम दर्शन के लिए जा सकेंगे।


चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ाए जाने के मामले को लेकर दायर याचिका पर मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चैहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि वर्तमान समय मे प्रदेश में कोविड के केस ना के बराबर आ रहे हैं, इसलिए चारधाम यात्रा करने के लिए श्रद्धालुओं की निर्धारित संख्या के आदेश में संशोधन किया जाए। कोर्ट ने साफ किया कि शासन को कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित कराना होगा।

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