पहाड़ खुदाई व अवैध खनन पर दून डीएम ने ठोका था 68 लाख का जुर्माना

महालक्ष्मी बिल्डवैल के प्रो० मनजीत जौहर व अनिल गुप्ता को चार गुना खुदाई पर भेजे थे तत्कालीन डीएम डॉ राजेश कुमार ने लाखों के जुर्माना नोटिस

खुदाई की अनुमति सिर्फ दो महीने oct 2021 से दिसंबर 2021 तक थी। लेकिन इसके बाद भी पहाड़ खुदाई चलती रही

सहारनपुर निवासी अनिल गुप्ता कुछ समय पहले भ्र्ष्टाचार के मामले में गिरफ्तार हुए चर्चित गुप्ता बन्धुओं का रिश्तेदार बताया जा रहा है। इस मामले में कुछ सक्रिय दलाल भी मलाई खाने की कोशिश में जुटे हुए थे।

अविकल उत्तराखंड

  देहरादून। देहरादून के दिल मानी जाने वाली राजपुर रोड में प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा भूमि समतलीकरण ब बेसमेंट की खुदाई के नाम पर पहाड़ी ( रिज) चार गुना अधिक मिट्टी व उपखनिज खोद देने पर अनिल गुप्ता व मनजीत जौहर पर लाखों का जुर्माना किया था (देखें आदेश) । तत्कालीन डीएम डॉ राजेश कुमार ने 28 व 30 मई 2022 को यह जुर्माना नोटिस भेजा था। जुर्माने की धनराशि लगभग 68 लाख रुपए आंकी गयी थी।

इस जुर्माना नोटिस के लगभग दो महीने बाद अवैध खनन व खुदाई के मामले जिला प्रशासन ने चार कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। लेकिन बड़े लोगों पर कब एक्शन लिया जाएगा यह सवाल अभी सत्ता के गलियारों में तैर रहा है।

पूर्व डीएम डॉ राजेश कुमार

इधर, मई में हुए आदेश के मुताबिक महालक्ष्मी बिल्डवैल के प्रो० मनजीत जौहर, निवासी 86/1 राजपुर रोड,  पर 63,10,524,00/-(रू० तिरसठ लाख दस हजार पाँच सौ चौबीस मात्र) व अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम लाल निवासी 69 मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर को तत्कालीन डीएम डॉ राजेश कुमार ने 28 मई 2022 को 4,76,960/- (रू० चार लाख छिहत्तर हजार नौ सौ साठ मात्र) का जुर्माना नोटिस भेजा था।

गौरतलब है कि इस भूमि के समतलीकरण ब बेसमेंट की खुदाई के लिए जिला प्रशासन ने सिर्फ दो महीने (11 अक्टूबर 2021 से 10 दिसम्बर 2021 ) तक अनुमति दी थी। लेकिन इसके बाद भी पहाड़ (Ridge) खुदाई व अवैध खनन का काम चलता रहा। ताज्जुब की बात यह रही कि बिना MDDA से नक्शा पास कराए प्लाटिंग भी कर दी गयी। इस पूरे मामले पर MDDA के फील्ड कर्मचारी से लेकर बड़े ओहदेदार भी मौन साधे रहे। और अब पूरे मामले से साफ बच निकलने की कोशिश में भी हैं।

राजपुर रोड पर स्थित ग्रेट वैल्यू होटल चौराहे से दायीं तरफ निकल रही कैनाल रोड भी बीते कुछ साल से जमीनों के सौदागरों की पसंदीदा जगह बन गयी है। मसूरी दिशा में जा रही राजपुर रोड व कैनाल रोड लगभग 8- 10 किमी समानांतर चलती है। इन दोनों सड़क को लगभग 10 किमी लम्बाई की पहाड़ी विभक्त करती है। इस पहाड़ी की वजह से कैनाल रोड समानांतर चल रही राजपुर रोड से करीब 35 से 45 फ़ीट नीचे है। प्रॉपर्टी डीलर ने इसी 40 फीट ऊंची पहाड़ी को समतल कर कैनाल रोड और राजपुर रोड की ऊंचाई को बराबरी पर ला खड़ा किया। यह किसी को दिखा नहीं और बड़े लोग आंखें मूंदे रहे।

उल्लेखनीय है कि लगभग 10 किमी लंबाई की इसी रिज/ पहाड़ी पर NIVH संस्थान, स्कूल, सैन्य आवास, कई होटल व निजी मकान बने हुए हैं। जिस भूमि पर अवैध खनन,प्लाटिंग के मामले में प्रशासन ने एक्शन लिया वो इसी भूमि से लगी पहाड़ी का मामला है।

1- दून जिला प्रशासन ने 30 मई 2022 को महालक्ष्मी बिल्डवैल के प्रो० मनजीत जौहर, निवासी 86/1 राजपुर रोड, 63,10,524,00/-(रू० तिरसठ लाख दस हजार पाँच सौ चौबीस मात्र) का जुर्माना नोटिस भेजा

कार्यालय जिलाधिकारी देहरादून ।

E-Mail ID-dehradundm@gmail.com PHONE-0135-2622389 FAX-2720025

दिनांक 30 मई, 2022

संख्या 41 / खनिज- अनु० / 2022

नोटिस अन्तर्गत उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण का निवारण) नियमावली 2005 संशोधित 2021 के नियम 14 (5) (ख)

पत्र

महालक्ष्मी बिल्डवैल प्रो० मनजीत जौहर, निवासी 86/1 राजपुर रोड,

देहरादून

कृपया उपरोक्त विषयक उपनिदेशक / ज्येष्ठ खान अधिकारी, देहरादून के द्वारा प्रेषित पत्र संख्या-112/अवैध खनन / भू०खनि०ई०- जिoकार्या०देदून/ 2022-23 दिनांक 27 मई, 2022 के द्वारा आख्या आवेदक महालक्ष्मी बिल्डवैल प्रो० मनजीत जौहर निवासी 86/1 राजपुर रोड देहरादून को तहसील सदर के क्षेत्रान्तर्गत राजपुर रोड सम्पत्ति संख्या 86/1 कुल क्षेत्रफल 1884,37 वर्गमीटर भू-भाग पर आख्या प्रस्तुत की गयी है, जिसमें दिनांक 23.05.2022 को नायब तहसीलदार सदर व अधोहस्ताक्षरी द्वारा संयुक्त रूप से तहसील सदर क्षेत्रान्तर्गत कैनाल रोड के बायी तरफ स्थित दो स्थानो पर किये गये भूमि समतलीकरण / बेसमेंट हेतु खोदे गये स्थल जो क्रमश सम्पत्ति संख्या 263/610 रकबा 14175 वर्गमीटर व सम्पत्ति संख्या 86/1 राजपुर रोड रकबा 1884.37 वर्गमीटर है का स्थलीय निरीक्षण कर मौके पर उत्खनित स्थल पैमाईस की गयी, आख्या निम्नवत है :

1 आवेदक महालक्ष्मी बिल्डवैल प्रो० मनजीत जौहर निवासी 86/1 राजपुर रोड देहरादून को तहसील सदर के क्षेत्रान्तर्गत राजपुर रोड सम्पत्ति संख्या 86/1 कुल क्षेत्रफल 1884.37 वर्गमीटर भूमि में स्वीकृत बेसमेंट भूमि में एम०डी०डी०ए० द्वारा स्वीकृत मानचित्र में बेसमेंट हेतु स्वीकृत कुल क्षेत्रफल 1389.65 वर्गमीटर भूमि पर 08 मीटर की गहराई तक कुल 24457.84 टन में से स्थल पर बैक फिलिंग हेतु 40 प्रतिशत अर्थात 9783.13 टन उपखनिज मिट्टी को छोड़कर अवशेष 60 प्रतिशत अर्थात 14,674.70 टन उपखनिज मिट्टी अन्यत्र परिवहन हेतु दिनांक 11.10.2021 से दिनांक 10.12.2021 तक अर्थात दो माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की गयी थी, जिसकी वर्तमान में अवधि समाप्त हो चुकी है।

मौका निरीक्षण के दौरान पैमाईस के अनुसार आवेदित स्थल पर लम्बाई 70 मीटर चौडाई 54 मीटर तथा गहराई औसतन 08 मीटर पर कुल (70X54X8) अर्थात 30,240 घनमीटर अर्थात 66,528 टन उपखनिज मिट्टी उत्खनित हुआ पाया गया है। पूर्व से स्वीकृत कुल मात्रा 24457.84 को वर्तमान में स्थल से उत्खनित उपखनिज की मात्रा में घटाने पर (66528 टन – 24457.84 टन) 42070.16 टन उपखनिज मिट्टी का अन्यत्र परिवहन किया गया है। उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त स्थल से इतर बिना अनुमति प्राप्त किये गये स्थल कुल 42070.16 टन उपखनिज मिट्टी अन्यत्र परिवहन किये जाने पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के नियम 14(5) (ख) व (क) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर अवैध खननकार्ता से अवैध रूप उपखनिज मिट्टी की मात्रा पर रॉयल्टी का तीन गुना अर्थात (42070.16X50X03) रू०

63,10,524,00/-(रू० तिरसठ लाख दस हजार पाँच सौ चौबीस मात्र) की धनराशि आंगणित होती है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा दी गयी अनुमति से अधिक उपखनिज (मिटटी) का नाप भूमि पर अवैध रूप से खुदान की गयी है, जिस सबंध में आप अपना स्पष्टीकरण नोटिस प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर अधोहस्ताक्षरी को कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, निर्धारित समय के अन्दर प्रतिउत्तर प्राप्त ना होने पर नोटिस में अंकित धनराशि को अन्तिम कर भू-राजस्व की भांति वसूल किया जायेगा ।

प्रतिलिपि

तहसीलदार सदर, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोटिस की एक प्रति तत्काल उपरोक्त को तामिली कराकर तामिली की एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। en

(डॉ० शिव कुमार बरनवाल ). अपर जिलाधिकारी (प्रशा०). देहरादून ।

2- पूर्व डीएम डॉ राजेश कुमार ने 28 मई 2022 को सहारनपुर निवास अनिल गुप्ता को 4,76,960/- (रू० चार लाख छिहत्तर हजार नौ सौ साठ मात्र) का जुर्माना नोटिस भेजा

जिलाधिकारी (प्रशा) / जिलाधिकारी

/

महोदय,

अपर जिलाधिकारी (प्रशा) / जिलाधिकारी

/

महोदय,

पत्रावली पर आवेदक श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम लाल निवासी 69 मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर को तहसील सदर के राजपुर रोड क्षेत्रान्तर्गत सम्पति संख्या 263/610 रकबा 14175 वर्गमीटर भू-भाग पर मात्र लम्बाई 84 मीटर चौडाई 49 मीटर तथा औसतन लगभग 3.75 मीटर की गहराई तक समतलीकरण से कुल 15,435 घनमीटर उपखनिज मिट्टी की रायल्टी व अन्य कर का निर्धारण करते हुए निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी थी। मौका स्थल पर आवेदक द्वारा 110 मीटर लम्बा, चौडाई औसतन (26+49+40/3) 38 मीटर तथा औसतन गहराई (4.6+3+2+4.8/4) 3.6 मीटर का खुदान किया हुआ पाया गया, जिससे कुल (110X38X3.6) अर्थात 15048 घनमीटर अर्थात 33,105.60 टन उपखनिज मिट्टी की निकासी की गयी है, जो स्वीकृत मात्रा के लगभग समान /कम हुआ है, परन्तु आवेदक द्वारा आवेदित स्थल मध्ये पश्चिमी भू-भाग जो राजपुर रोड से लगा हुआ है में भी कुल 34.60 मीटर लम्बा व 20.20 मीटर चौडे भू-भाग पर 07 मीटर की गहराई तक कुल 4892.44 घनमीटर अर्थात 10763.36 टन उपखनिज मिट्टी उत्खनित हुयी है। मौका निरीक्षण समय स्थल पर आवेदक के सुपरवाईजर श्री देवेन्द्र शर्मा द्वारा (मोबाईल नम्बर 8448789128) द्वारा अवगत कराया गया कि स्थल पर उत्खनित मिट्टी को किनारे रखा गया है। मौके पर एकत्रित उपखनिज मिट्टी जो अलग-अलग स्थल पर रखी गयी है की पैमाइशकी गयी जो निम्नवत है-

उपरोक्तानुसार अनुमति प्राप्त स्थल से इतर बिना अनुमति प्राप्त किये गये स्थल से कुल (10763.36 टन -5993.76 टन) 4769.60 टन उपखनिज मिट्टी निकासी की गयी है, जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 के नियम 14 (5) (ख) व (क) के अनुसार कार्यवाही किये जाने पर अवैध खननकार्ता से अवैध रूप उपखनिज मिट्टी की मात्रा पर रॉयल्टी का दो गुना अर्थात (4769.60X50X02) रू0 4,76,960/- (रू० चार लाख छयत्तर हजार नौ सौ साठ मात्र) की धनराशि आंगणित होती है।

अतः आवेदक श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम लाल निवासी 69 मिशन कम्पाउण्ड सहारनपुर अनुमति से अधिक उपखनिज (मिटटी) का नाप भूमि पर अवैध रूप से खुदान किये जाने के सम्बन्ध में नोटिस तैयार किया गया है।

3- शनिवार 23 जुलाई को दून जिला प्रशासन ने MDDA, खनन व बहु वैज्ञानिक समेत 4 लोगों का निलंबन किया लेकिन ओहदेदार लोग साफ छोड़ दिये गए। देखें आदेश

आज दिनांक 23.07.2022 को निदेशक भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई के द्वारा विभागीय अधिकारीयों / कर्मचारीयों के साथ श्री अनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री श्याम लाल निवासी 69 मिशन कम्पाउड सहारनपुर के पक्ष में ग्राम राजपुर रोड के खसरा नम्बर 263/110 कुल रकबा 14176 वर्ग मीटर भूमि का स्थलीय निरीक्षण किया गया । उक्त भूमि पर दी गई समीकरण की अनुमति की अवधि समाप्त हो चुकी है। स्थल निरीक्षण के दौरान पाया गया कि आस पास की भूमि की स्थल आकृति के अनुसार प्रशनगत स्थल का कटान कर समतल कर उक्त स्थल से उत्खनिज मिटटी को अन्यत्र अनुज्ञाधारक श्री अनिल कुमार गुप्ता के द्वारा परिवहन किया गया है मौके पर उपस्थित मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के अधिकारीयों के द्वारा अवगत कराया गया कि प्रशनगत स्थल का प्राधिकारण से कोई मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया है। उक्त के सम्बन्ध में निम्न कार्यवाही की गई ।
श्री कुन्दन सलाल खनिज मोहर्रिर भूतत्व एंव खनिकर्म इकाई जनपद देहरादून के द्वारा अनुज्ञाधारक के विरूद्ध थाना डालनवाला में एफ.आई.आर दर्ज करा दी गई है।
श्री विरेन्द्र कुमार जिला खान अधिकारी देहरादून को निलम्बित कर दिया गया है। 3. श्री अनिल कुमार भू-वैज्ञानिक देहरादून को निलम्बित कर दिया है।
श्री प्यारे लाल एंव महावीर सिंह सुपरवाईजर मसूरी विकास प्राधिकारण को निलम्बित कर दिया गया है।
ऐसे प्रकरण जहां पहाड है उक्त पहाडों न काटा जाये, इस सम्बन्ध में पृथक से दिशा निर्देश जारी किये गये है। को
(डा० शिव कुमार बरनवाल ) अपर जिलाधिकारी (प्र0)

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दून में अवैध प्लाटिंग व पहाड़ी कटान के मामले में चार कर्मचारी निलंबित

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