अविकल उत्तराखंड
स्थानान्तरण आदेश
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 (उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या-01, वर्ष 2018) की धारा-16 (1) के अन्तर्गत गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर स्थानान्तरण अधिनियम की सुसंगत धाराओं में निहित प्राविधानानुसार एवं शासन के पत्रांक / 124/ XXX-2-22-30(13)2017 दिनांक 08.04. 2022, पत्रांक / 2232/xxiv-B-1/22-02 (01)/2020/दिनांक 07.07.2022 एवं शासनादेश संख्या- 46628 / 2022 दिनांक 30 जून 2022 द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में गढ़वाल मण्डलान्तर्गत स्नातक वेतनक्रम में कार्यरत निम्नांकित अध्यापक/अध्यापिकाओं को सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु निर्धारित मानकानुसार निम्न तालिका के स्तम्भ संख्या-10 में अंकित विद्यालय में स्थानान्तरित किया जाता है।
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शिक्षा विभाग में अनुरोध पर हुए बंपर तबादले
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