28 फरवरी 2022 तक रहेंगी सेवाएं
अविकल उत्त्तराखण्ड
स्वास्थ्य सचिब अमित नेगी का आदेश
राज्य में कोरोना वायरस (कोविड-19) के प्रसार एवं उससे हो रहे संक्रमण की रोकथाम एवं बचाव हेतु अनुबंध पर चिकित्सकों एवं पैरामेडीकल / स्टाफ नर्स की जनहित में सेवाएं ली जाएंगी। पद सृजन नही किया जाएगा। बीडीएस पास आउट दन्त शल्यकों को भी आवश्यकता पड़ने पर कोविड ड्यूटी में लिया जायेगा तथा एन०एच०एम० द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय देय होगा।
कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रभावी कार्यवाही की तात्कालिकता के दृष्टिगत राज्यहित / जनहित में जिलाधिकारियों एवं प्राचार्य राजकीय मेडीकल कालेज उत्तराखण्ड को राज्य सरकार / किसी सरकार / भारत सरकार / आर्मी मेडीकल कोर / पैरा मिलिट्री मेडीकल सेवाएं या पंजीकृत निजी चिकित्सकों की अनुबंध पर सेवाएं दिनांक 28 फरवरी 2022 अथवा कोविड महामारी रहने तक, जो भी पहले हो, तक ही होगी। ऐसे चिकित्सकों को एन०एच०एम० द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय (सुसंगत मद से) देय होगा। ऐसे चिकित्सक की आयु 70 वर्ष से कम हो, और जो शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ हो की ही सेवाएं ली जायेंगी। इस हेतु पृथक से पद सृजन की आवश्यकता नहीं होगी।
कोविड-19 की रोकथाम एवं बचाव हेतु प्रभावी कार्यवाही की तात्कालिकता के दृष्टिगत राज्यहित / जनहित में जिलाधिकारियों एवं प्राचार्य राजकीय मेडीकल कालेज उत्तराखण्ड को राज्य सरकार / किसी अन्य राज्य सरकार / भारत सरकार / आर्मी मेडीकल कोर/पैरा मिलिट्री मेडीकल या पंजीकृत पैरामेडीकल / स्टाफ नर्स की अनुबंध पर सेवाएं दिनांक 28.02.2022 अथवा कोविड महामारी रहने तक, जो भी पहले हो, तक ही होगी तथा एन०एच०एम० द्वारा निर्धारित दरों पर मानदेय (सुसंगत मद से) देय होगा
मेडिकल इन्टर्नस एवं एम०बी०बी०एस० अंतिम वर्ष छात्रों को भी कोविड ड्यूटी में लिया जायेगा तथा इस अवधि में मेडीकल इन्टर्नस को एनएचएम द्वारा निर्धारित दर पर मानदेय देय होगा तथा एम०बी०बी०एस० अंतिम वर्ष के छात्रों को एनएचएम द्वारा निर्धारित मानदेय का आधा देय होगा।
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