कोरोना की संभावित तीसरी लहर में महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से मांगा जवाब
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। कोरोना की संभावित तीसरी लहर में महिला पुलिस कर्मियों की सुरक्षा को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं।
किच्छा निवासी सुभाष तनेजा की हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की, जिसमें कहा गया है कि विशेषज्ञों ने कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों में संक्रमण होने की आशंका जताई है। ऐसे में पुलिस विभाग में कार्यरत गर्भवती महिलाओं और पांच साल तक के बच्चों की मां को खतरा हो सकता है। याचिका में ऐसी महिला पुलिसकर्मियों को अवकाश पर भेजने, फील्ड के बजाय ऑफिस ड्यूटी या वर्क फ्रॉम होम देने के निर्देश देने की याचना की गई है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरएस चैहान व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने के आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता की वकील प्रभा नैथानी ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी।
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