कोरोना- 1 अप्रैल से उत्त्तराखण्ड में आने वालों के लिए नए नियम, देखें

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महाराष्ट्र, पंजाब,कर्नाटक,केरल,मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़,गुजरात,दिल्ली,तमिलनाडू, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को 72 घण्टे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है।

कुम्भ में आने वालों को ऑनलाइन पंजीकरण कराने अनिवार्य किया गया है। 72 घण्टे की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य होगा।

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अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। एक अप्रैल व उसके बाद उत्त्तराखण्ड आने वालों के लिए राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने नई एडवाइजरी जारी की है। मंगलवार की सांय जारी नये आदेश के तहत कोरोना प्रभावित कुछ राज्यों से आने वालों के लिए 72 घण्टे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है।

यह नियम लागू होंगे 1 अप्रैल से

महाराष्ट्र, पंजाब,कर्नाटक,केरल,मध्य प्रदेश,छत्तीसगढ़,गुजरात,दिल्ली,तमिलनाडू, हरियाणा, राजस्थान व उत्तर प्रदेश से आने वाले लोगों को 72 घण्टे पहले की कोरोना रिपोर्ट लाना अनिवार्य किया गया है।

65 साल से ऊपर व 10 साल से कम उम्र के बच्चे विशेष परिस्थिति में यात्रा करें। गर्भवती महिलाओं को यात्रा से बचने की सलाह दी गयी है। बीमार व्यक्तियों को भी सफर से बचने को कहा गया है।

आवश्यक सेवाओं व वस्तुओं से जयढे वाहनों पर राज्य के  अंदर व अन्य राज्यों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है।

बाहरी राज्यों से आने वाले उत्त्तराखण्ड निवासियों को कोविड नियमों का पालन करना हएगा। पालन नहीं करने पर नियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन एयरपोर्ट, रेलवे व बस अड्डे पर रैंडम कोविड जांच की व्यवस्था करेगा।

मुख्य सचिव ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि 26 फरवरी 2021 को महाकुम्भ हरिद्वार मेला के बाबत कोविड 19 को रोकने के बाबत जो SOP जारी की गई थी, उसका कढ़ाई से पालन किया जाएगा।

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