शासन ने पंचायतों को 20 हजार तक खर्च करने का अधिकार दिया। पंचायती राज सचिव सेमवाल की ओर से हुए आदेश जारी
2020-21 के ग्राम पंचायतों के बिलों का भुगतान राज्य वित्त व केंद्रीय वित्त के फंड से होगा। 2020-21 पंचायत भवन व विद्यालयों में बने यहरे क्वारंटाइन सेंटर
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून।कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने पंचायतों को 20 हजार तक खर्च करने का अधिकार दिया है। अब ग्राम पंचायतें क्वारंटाइन सेंटर में साफ सफाई, senetization पर 20 हजार रुपए तक की धनराशि स्वंय खर्च कर सकेंगी। यह खर्चा व्यवस्था कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम से सम्बन्धित कार्यों हेतु ही अनुमन्य होगी।
पंचायती राज सचिव हरिश्चन्द्र सेमवाल की ओर से यह आदेश जारी किये गए। आदेश में कहा गया है कि इससे अधिक व्यय होने की दशा में अपने-अपने जनपद के जिला पंचायतराज अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदन / स्वीकृति के उपरान्त व्यय किया जा सकेगा।
उपरोक्त व्यय से सम्बन्धित समस्त अभिलेख इत्यादि वित्तीय नियमों के अनुसार सुरक्षित रखें जायेंगे।
बीते साल 2020 21 में कोरोना लहर की रोकथाम के लिए ग्राम पंचायत भवन व विद्यालयों में क्वारंटाइन सेंटर बनाये गए थे। इन पंचायतों के लंबित बिलों को अब क्लियर किये जाने के आदेश भी किये गए है। पंचायती राज सचिव हरिश्चन्द्र सेमवाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि पंचायत राज अधिकारी की स्वीकृति के बाद यह भुगतान राज्य वित्त आयोग व केंद्रीय वित्त आयोग के फंड से किया जाएगा।
वित्त विभाग की सहमति के बाद ही पंचायती राज सचिव ने यह आदेश जारी किए।
आदेश के अनुसार ग्राम पंचायत उक्त लम्बित भुगतान को अपने-अपने जिला पंचायतराज अधिकारी के अनुमोदन / स्वीकृति के बाद राज्य वित्त / केन्द्रीय वित्त (untied fund) से प्राप्त कर सकेंगी।
खास खबरें, plss clik
दून- हल्द्वानी-कोटद्वार में कोरोना कर्फ्यू, बाजार 5 बजे तक खुलेंगे, Dm आर्डर
कोरोना – 44 की मौत, बोर्ड परीक्षा व हेमकुंड यात्रा स्थगित, कर्फ्यू अवधि बढ़ी
हर घण्टे तीन मौत और सीएम तीरथ का असली इम्तहान शुरू होता है अब…
वरिष्ठ कांग्रेसी नेता प्रमोद कुमार सिंह का कोरोना से निधन
Total Hits/users- 30,52,000
TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245