शासन ने सभी सूचनाएं उपलब्ध कराने के दिए निर्देश
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखण्ड शासन के आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग ने वित्तीय वर्ष 2025–26 में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय को प्राविधानित धनराशि जारी करने से पहले विश्वविद्यालय से कई बिंदुओं पर विस्तृत और औचित्यपूर्ण जानकारी मांगी है। शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी वांछित सूचनाएं आज ही शासन को उपलब्ध कराई जाएं।
शासन की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि यह मामला विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के वेतन, मानदेय और अन्य देयों से संबंधित होने के कारण अति महत्वपूर्ण है। प्रमुख सचिव (वित्त) की अध्यक्षता में 1 जुलाई को हुई बैठक के निर्णयों के क्रम में विश्वविद्यालय से जिन जानकारियों की मांग की गई है, उनमें CAS का लाभ लेने वाले कार्मिकों की सूची, अतिरिक्त भुगतान का विवरण, आहरण-वितरण अधिकारी नामित करने का प्रस्ताव, नियमविरुद्ध पदोन्नति और विनियमितीकरण मामलों में कार्रवाई की रिपोर्ट, संविदा और नियमित कर्मचारियों के वेतन के औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, छात्रवृत्तियों और औषधि व उपकरणों की खरीदी के प्रस्ताव सहित कुल नौ बिंदुओं पर सूचनाएं शामिल हैं।
शासन ने स्पष्ट किया है कि इन सभी सूचनाओं के साथ आवश्यक अभिलेख संलग्न कर आज ही शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए ताकि वित्तीय वर्ष के लिए प्राविधानित अनुदान जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सके।

विषय
वित्तीय वर्ष 2028-26 के आय-व्ययक में उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हेतु प्राविधानित धनराशि को अवमुक्त करने विषयक।
महोदय
उपरोक्त विषयक अनुदान संख्या-12 के लेखाशीर्षक 2210-02-101-11-00 के मानक मद CE वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान के अन्तर्गत उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राविधानित धनराशि को अयमुक्त किये जाने सम्बधी प्रस्ताय पर दिनांक 01.07.2025 को प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में आहूत बैठक में लिये गये निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण में निम्नांकित बिन्दुओं की स्पष्ट सूचना तत्सम्बंधी सुसंगत अभिलेखो सहित किसी भी दशा में आज ही शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करे-
- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधीन CAS का लाभ लेने वाले कार्मिको की सूची एव उन्हें अद्यतन भुगतान की गयी आधिक्य धनराशि का विस्तृत विवरण, तत्सम्बंधी पैलेस शीट सहित ।
- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 की धारा-15 में वर्णित व्यवस्था रहे अनुसार आहरण-वितरण अधिकारी नामित किये जाने का प्रस्ताव।
- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में उपनल के माध्यम से तैनात कार्मिकों की नियम विरूद्ध की गई पदोन्नति हेतु सम्बन्धित अधिकारियो/ कार्मिको के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यचाही तथा वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्सम्बंधी आख्या।
- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय में नियम विरूद्ध किये गए विनियमितीकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों / कार्मिकों के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनिक कार्यवाही तथा वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए तत्सम्बंधी आख्या।
- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय मे नियमित प्रक्रिया का पालन करते हुए शासन द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष शासन द्वारा निर्धारित येतन के अनुसार नियमानुसार तैनात कार्मिकों के वेतन मानक मद 05-येतन भत्ते में प्रदान की जाने वाली धनराशि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताय ।
- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय गे संविदा पर नियगानुसार तैनात कार्मिको के जाने वाली धनराशि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव। प्रदान की
- गा० न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा उक्त निर्णय से आच्छादित कार्मिकों को शासन द्वारा स्वीकृत पदों के सापेक्ष तैनात कार्मिकों के वेतन मद 08 पारिश्रमिक में निर्धारित गानदेय के अनुसार दी जाने वाली धनराशि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव ।
- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय के परिसरों में अध्ययरत छात्र-छात्राओं को मानक मद 45-छात्रवृत्ति तथा छात्रवेतन के अधीन प्रदान की जाने वाली छात्रवृति /छात्रवेतन की धनराशि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव।
- उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय हेतु मानक मद 43 औषधि तथ रसायन के अन्तर्गत औषधि तय नीति एवं प्रोक्योरमेण्ट सल्स के प्राविधानों के अधीन औषधि व आवश्यक उपकरण क्रय हेतु घनशशि का औचित्यपूर्ण प्रस्ताव, क्रय की जाने वाली औषधियो / उपकरणों की सूची सष्ठित ।
2-प्रकरण विश्वविद्यालय के अधीन कार्यरत कार्मिकों के वेतन / मानदेय आदि से सम्बंधित होने के दृष्टिगत अति महत्वपूर्ण है अतः आपका व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है।