मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना को राज्य कैबिनेट द्वारा दी गयी स्वीकृति

मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना के मुख्य बिंदु

अविकल उत्तराखंड/देहरादून। उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत राज्य विश्वविद्यालयों एवं शासकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं हेतु मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा मेधावी छात्रवृत्ति प्रोत्साहन योजना को राज्य कैबिनेट द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। इस छात्रवृत्ति योजना से राज्य विश्वविद्यालय परिसरों एवं राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राएं लाभान्वित होंगे।

1. उक्त छात्रवृत्ति हेतु राज्य के शासकीय महाविद्यालयों/राज्य विश्वविद्यालय परिसरों में किसी भी नियमित पाठ्यक्रम में अध्ययनरत प्रत्येक वर्ष के संस्थागत नियमित छात्र/छात्राएं पात्र होंगे।
2. प्रस्तावित योजना की शुरूआत सत्र 2023-24 से की जाएगी। स्नातक प्रथम वर्ष में प्राप्त होने वाली छात्रवृत्ति के लिए इण्टरमीडिएट स्तर पर न्यूनतम 80 प्रतिशत/समकक्ष ग्रेड तथा अग्रेत्तर वर्षाें हेतु न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने तथा 75 प्रतिशत की उपस्थिति अनिवार्य होगी।
3. प्रस्तावित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ वर्ष (यथा लागू) में प्रत्येक महाविद्यालय/राज्य वि0वि0 परिसर के प्रत्येक संकाय में न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र/छात्राओं को क्रमशः धनराशि ₹3,000, ₹2,000 व ₹1,500 मासिक छात्रवृत्ति दी जायेगी।
4. 02 वर्षीय पी0जी0 होने की दशा में पी0जी0 के अंतिम वर्ष में, प्रथम वर्ष के प्राप्त
अंकों के आधार पर प्रत्येक राजकीय महाविद्यालय/विश्वविद्यालय परिसरों में विभिन्न संकायों में विषयवार स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने पर क्रमशः ₹5,000 (प्रथम स्थान), ₹3,000 (द्वितीय स्थान) तथा ₹2,000 (तृतीय स्थान) प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति देय होगी।
5. स्नातक के अंतिम वर्ष की परीक्षाओं के उपरांत प्राप्त अंकों के आधार पर ऐसे
छात्र-छात्राओं का चयन किया जायेगा, जिन्होंने अपने महाविद्यालय में संबंधित
संकाय में स्नातक स्तर पर (कुल 04 वर्ष/03 वर्ष के संकलित परिणाम के आधार
पर) प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान न्यूनतम 60 प्रतिशत अंकों के साथ प्राप्त किया हो, को क्रमशः ₹35,000, ₹25,000 व ₹20,000 एकमुश्त धनराशि प्रदान की जायेगी।
6. पी0जी0 के अंतिम वर्ष अथवा एकवर्षीय पी.जी. पाठ्यक्रम में प्रत्येक
महाविद्यालय/राज्य वि0वि0 परिसर में संबंधित विषयों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय
स्थान पर आने वाले छात्र-छात्राओं को जिन्होंने न्यूनतम 60 प्रतिशत अंक प्राप्त किये हों, को एकमुश्त धनराशि ₹60,000, ₹35,000 व ₹25,000 दी जायेगी।
7. उक्त योजना हेतु लगभग ₹17.00 करोड़ का वार्षिक व्ययभार अनुमानित है।
8. छात्रवृृत्ति हेतु छात्र-छात्राओं को समर्थ पोटल पर अपना पंजीकरण करते हुए आवेदन करना अनिवार्य होगा।
9. छात्रवृत्ति की राशि दो किस्तों में संबंधित सीधे छात्र-छात्राओं के दिए गए बैंक खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से हस्तांतरित किया जाएगा।

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *