तीन स्थानों पर सीलिंग, बिना स्वीकृति निर्माण पर सख्ती
अविकल उत्तराखंड
हरिद्वार। ज्वालापुर क्षेत्र में तक्षशिला इंटर कॉलेज के पास रामधाम कॉलोनी में एक व्यक्ति द्वारा पूर्व निर्मित भूतल के ऊपर प्रथम व द्वितीय तल पर लगभग 120×40 फीट क्षेत्रफल में निर्माण कार्य किया जा रहा था।
इसी प्रकार, आरके पुरम कॉलोनी में बैरियर संख्या-6 के निकट इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास स्थित प्लॉट संख्या-3 में श्री नाजिर मिरजवान खान पुत्र श्री मिरजयान मोहम्मद आलम खान द्वारा स्वीकृत मानचित्र संख्या एचआरडीए/एनआर/1573/23-24 से विचलन करते हुए सैटबैक क्षेत्र को प्रभावित कर निर्माण किया जा रहा था।

वहीं, रोशनाबाद सिडकुल क्षेत्र में भट्ठा फैक्ट्री रोड पर, एक बिरयानी दुकान के समीप, एक अन्य व्यक्ति द्वारा लगभग 35×50 फीट क्षेत्र में भूतल पर कॉलमों की सहायता से निर्माण कार्य किया जा रहा था।
प्राधिकरण ने इन सभी अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए वाद दर्ज किए हैं। कई बार निर्देश देने के बावजूद निर्माण कार्य बंद नहीं किए जाने पर प्राधिकरण की टीम ने पुलिस बल की उपस्थिति में सभी अवैध निर्माणों को सील कर दिया।
मौके पर मौजूद निर्माणकर्ताओं को निर्देश दिए गए कि बिना मानचित्र स्वीकृत कराए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य आगे न किया जाए।

