आपदा संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण पर रोक

नदियों-नालों के किनारे सरकारी-निजी निर्माण कार्य प्रतिबंधित

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। धराली-हर्षिल आपदा के बाद एक बार फिर नदी नालों के किनारे किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को प्रतिबंधित किया गया है।

सीएम ने भूस्खलन, हिमस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि इन क्षेत्रों में किसी भी प्रकार की नई बसावट या निर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों और नालों के किनारों पर सरकारी या निजी निर्माण कार्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इसके लिए जिलाधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे और इनके क्रियान्वयन की नियमित निगरानी होगी। उन्होंने चेतावनी दी कि नियम तोड़ने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गौरतलब है कि नदियों ब गाड़ गदेरों के किनारे निर्माण कार्य नहीं करने के आदेश पूर्व में भी जारी हो चुके हैं। लेकिन लगातार कब्जे होते जा रहे हैं।

बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव शैलेश बगोली, अपर पुलिस महानिदेशक ए.पी. अंशुमान, विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते और अपर सचिव बंशीधर तिवारी उपस्थित थे।

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