एस.एस.पी. ने कहा दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। ब्लैकमेलिंग के आरोप में अमित तोमर पर अपराध संख्या 174/25 धारा 299, 351 (1), 352, 353(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया।
नगर कोतवाली देहरादून में अमित तोमर के खिलाफ मुकदमा अपराध संख्या 174/25 धारा 299, 351 (1), 352, 353(2) में मुकदमा दर्ज हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून अजय सिंह ने कहा कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। श्री दरबार साहिब, श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के खिलाफ धरना प्रदर्शन व इस प्रकार के कुकृत्य करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
गौरतलब है कि अमित तोमर के द्वारा अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पहले मातावाला बाग के नाम पर सोशल मीडिया में झूठ परोसा गया। उसके बाद श्री दरबार साहिब के गद्दीनशीन श्रीमहंत देवेन्द्र दास जी महाराज के बारे में सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डाले। आपत्तिजनक पोस्टों से सामाजिक सौहार्द खराब हो रहा था। संगतों व आमजन में भारी रोष था।
शनिवार देर रात पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए ब्लैकमेलर अमित तोमर के खिलाफ विभिन्न कड़ी धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।
दरबार साहिब सूत्रों का कहना है कि अमित तोमर व उसके कुछ साथियों ने मातावाला बाग मंे पेड़ों को काटे जाने की भ्रामक जानकारी आमजन के बीच फैलाई। इन आरोपों को वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर खारिज किया था।
श्री दरबार साहिब प्रबन्धन के पास कई लोग आए हैं जिन्होंने अमित तोमर की कार्यप्रणाली को लेकर तथ्य पेश किए हैं।
हिन्दू रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष ललित शर्मा एवम् प्रदेश सचिव संजीव कुकरेजा ने श्री दरबार साहिब को पूरा समर्थन दिया है। प्रदेश सचिव संजीव कुकरेजा ने कहा कि अमित तोमर कई लोगों के साथ जालसाजी और धोखाधड़ी कर चुका है। संजीव कुकरेजा ने जानकारी कहा कि अमित तोमर ब्लैकमेलिंग और धोखाधड़ी कर उनसे साढ़े चार लाख रुपये ऐंठ चुका है।
गौरतलब है कि मातावाला बाग में वरिष्ठ सज्जन नागरिकों के सैर-भ्रमण पर कोई रोक नहीं है। श्री दरबार साहिब कार्यालय से पास बनवाकर मातावाला बाग में सैर भ्रमण हेतु अनुमति प्राप्त की जा सकती है।

