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नगर निगम,पालिका व पंचायत के आरक्षण की फाइनल सूची जारी - Avikal Uttarakhand

नगर निगम,पालिका व पंचायत के आरक्षण की फाइनल सूची जारी

देखें, निकायों के आरक्षण की फाइनल सूची

पूर्व में अल्मोड़ा, श्रीनगर और हल्द्वानी सीट के आरक्षण को बदला

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। जन आपत्तियों के निराकरण के बाद शासन ने नगर निगम,पालिका व पंचायत के आरक्षण की फाइनल सूची जारी कर दी है। अल्मोड़ा, श्रीनगर और हल्द्वानी सीट के आरक्षण में बदलाव किया गया है।

सुनवाई के बाद फाइनल हुआ निकायों का आरक्षण

नगर निकायों में आरक्षण की अंतिम अधिसूचना की जारी

11 नगर निगमों के नगर प्रमुख (मेयर), 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष तथा 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु जारी हुआ आरक्षण

प्रदेश के नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए 11 नगर निगमों के नगर प्रमुख, 43 नगर पालिकाओं के अध्यक्ष तथा 46 नगर पंचायतों के अध्यक्ष पद हेतु आरक्षण / आवंटन की अन्तिम अधिसूचना निर्गत कर दी गयी है।
आरक्षण की अंतिम सूची तथा उन पर प्राप्त आपत्तियों पर सुनवाई के उपरान्त नियमों के आलोक में आरक्षण में आंशिक परिवर्तन किया गया है।

नगर निगमों में 01 पद एससी, 02 पद ओबीसी तथा 03 पद महिला हेतु (01 ओबीसी महिला समेत महिलाओं हेतु कुल 04 पद) आरक्षित हैं। 5 पद अनारक्षित हैं।

नगर पालिका में एससी हेतु 06, एसटी हेतु- 01 तथा OBC हेतु 13 पद आरक्षित है। 02 एससी महिला, 5 ओबीसी महिला समेत कुल 15 पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। 17 पद अनारक्षित हैं।

नगर पंचायत में एससी हेतु 06, एसटी हेतु 01 तथा ओबीसी हेतु 16 पद आरक्षित हैं। 02 एससी महिला, 6 ओबीसी महिला समेत 16 पद महिलाओं हेतु आरक्षित हैं। 15 अनारक्षित हैं।

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 (T) में नगर पालिकाओं में स्थानों के आरक्षण के सम्बन्ध में निम्नवत् प्रावधान है :-

(1) प्रत्येक नगरपालिका में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगें और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात, उस नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या से यथाशक्य वही होगा जो उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या उस नगरपालिका क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका में भिन्न भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चकानुक्रम से आंबटित किए जा सकेंगे।

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक नगरपालिका में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी नगरपालिका के भिन्न-भिन्न निर्वाचन क्षेत्रों को चक्रानुक्रम में आवंटित किए जा सकेंगे।

(4) नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पद अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के लिए ऐसी रीति से आरक्षित रहेंगे जैसा कि राज्य विधानमंडल विधि द्वारा उपबंधित करे।

(5) खंड (1) और (2) के अधीन स्थानों का आरक्षण तथा खंड (4) के अधीन अध्यक्षों के पदों का आरक्षण (महिलाओं के लिए आरक्षण से भिन्न है) अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं रहेगा।

(6) इस भाग की कोई बात किसी राज्य के विधानमंडल को पिछड़े हुए के नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में किसी नगरपालिका में स्थानों के या नगरपालिकाओं में अध्यक्षों के पदो के आरक्षण के लिए कोई उपबंध करने से नहीं रोकेगी।

2- मा० उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली में योजित रिट पिटीशन (सिविल) संख्या-278/2022 सुरेश महाजन बनाम मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक-10.05.2022 के अनुपालन में राज्य के भीतर प्रति स्थानीय निकायों Mager nikay 2015

के अन्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन की प्रकृति और निहितार्थों की समसामायिक कठोर अनुभवजन्य जांच हेतु श्री बी०एस० वर्मा, सेवानिवृत्त मा० न्यायाधीश, मा० उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की संस्तुतियों के आलोक में तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (5) सपठित उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2024, भारत के संविधान की संगत धाराओं द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड राज्य की नगर निगमों में सामान्य निर्वाचन, 2024 हेतु नगर प्रमुख पदों का आरक्षण एवं आवंटन किये जाने के उद्देश्य से पूर्व प्रकाशित प्रारूप / अधिसूचना संख्या-1496/IV(3)/2024-11(3 निर्वा0)/2024, दिनांक-14.12.2024 के क्रम में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को आदेश संख्या-1532/IV(3)/2024-11(3 निर्वा0)/2024, दिनांक 22.12. 2024 द्वारा निस्तारित किये जाने के उपरान्त नगर निगमों के नगर प्रमुख पदों का निम्नवत आरक्षण एवं आवंटन निर्धारित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते है:-

1.नगर निगम, देहरादून- अनारक्षित

2.नगर निगम, ऋषिकेश- अनुसूचित जाति

3.नगर निगम, हरिद्वार- अन्य पिछड़ी जाति (महिला)

4.नगर निगम, रुड़की- महिला

5.नगर निगम, कोटद्वार -अनारक्षित

6.नगर निगम, श्रीनगर- महिला

7.नगर निगम, रूद्रपुर- अनारक्षित

8.नगर निगम, काशीपुर-अनारक्षित

9.नगर निगम, हल्द्वानी-अनारक्षित

10.नगर निगम, पिथौरागढ़- महिला

11.नगर निगम, अल्मोड़ा – अन्य पिछड़ी जाति

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