डीएम के आदेश पर हाईकोर्ट की मुहर

आबादी क्षेत्र स्थित गैस गोदाम पर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक

आईओसी की याचिका खारिज

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। देहरादून के तपोवन रोड, रायपुर स्थित एक गैस गोदाम में भारी वाहनों के प्रवेश पर जिलाधिकारी सविन बंसल द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को नैनीताल उच्च न्यायालय ने पूरी तरह वैध ठहराते हुए याचिका खारिज कर दी है। इस फैसले से स्थानीय नागरिकों ने राहत की सांस ली है ।

तपोवन रोड स्थित फ्रेन्ड्स कॉलोनी के निवासियों ने 18 जनवरी 2025 को शिकायत दर्ज कराई थी कि घनी आबादी वाले क्षेत्र में स्थित इंडेन गैस गोदाम में प्रतिदिन भारी ट्रकों से गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की जा रही है, जिससे संकरी गलियों में भवनों को नुकसान हो रहा है और क्षेत्रवासियों की सुरक्षा को खतरा बना हुआ है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह गोदाम उस समय स्थापित किया गया था जब क्षेत्र में आवासीय विकास नहीं हुआ था, लेकिन अब यहां घनी आबादी बस चुकी है।

शिकायत का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी सविन बंसल ने एसडीएम और जिला पूर्ति अधिकारी को मौके पर जांच के निर्देश दिए थे।30 जनवरी 2025 को की गई जांच में पाया गया कि गोदाम में 360 सिलेंडर ले जाने वाले बड़े वाहनों से गैस की आपूर्ति की जा रही है, जिससे आसपास के भवनों को लगातार क्षति पहुंच रही है।

जनहित और सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए जिलाधिकारी ने तत्काल प्रभाव से बड़े वाहनों पर रोक लगाते हुए केवल छोटे ट्रकों (288 सिलेंडर क्षमता वाले) से गैस आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दिए। यह गैस गोदाम मैसर्स सहकारी बाजार गैस सेवा द्वारा संचालित है, जिस पर लगभग 11,500 उपभोक्ता पंजीकृत हैं।

डीएम के इस निर्णय को इंडेन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी, लेकिन न्यायालय ने जिलाधिकारी के आदेश को उचित मानते हुए याचिका खारिज कर दी। न्यायालय के इस निर्णय से क्षेत्रवासियों ने प्रशासन का आभार जताते हुए इसे जनहित में लिया गया ऐतिहासिक कदम बताया है।

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *