खाद्य आपूर्ति विभाग में सप्लाई इंस्पेक्टर को मिली नियुक्ति

देखें, चयनित पूर्ति निरीक्षकों के नाम व तैनाती स्थल

अविकल उत्तराखंड

कार्यालय आदेश 

शासन के पत्र संख्या-134/XIX-1/2024/81 खाद्य/2009 दिनांक 23-02-2024 के साथ संलग्न अपर सचिव, कार्मिक एंव सतर्कता अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या-191844/XXX(2)/20234-ई 69336 दिनांक 20-02-2024 तत्संलग्न सचिव, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार के पत्र संख्या-316/17/E- 02 / सं०रा०अ०अधी० से०/2019-20 दिनांक 15-02-2024 के माध्यम से, खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग के अन्तर्गत, सम्मिलित राज्य अवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2021 के माध्यम से पूर्ति निरीक्षक के पद पर चयनित अभ्यर्थियों को वेतनमान रू0 9300-34800 ग्रेड वेतन रू0 4200 (पुनरीक्षित लेवल-06 रू0 35400-112400) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से निम्नलिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन अस्थायी/औपबन्धिक आधार पर नियुक्त करते हुये निम्न जनपदों में तैनात किया जाता है ।

शासनादेश संख्या-198267/XXX(2)/2024-E 70552 दिनांक 13-03-2024 तथा खाद्य, नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-236/XIX-1/18-161/2004 दिनांक 28-02-2018 को प्रख्यापित ‘उत्तराखण्ड खाद्य नागरिक आपूर्ति एंव उपभोक्ता मामलें विभाग (आपूर्ति शाखा), पूर्ति निरीक्षक, अधीनस्थ सेवा नियमावली 2018 में उल्लिखित प्राविधानों तथा शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली निम्न सेवा-शर्तों से विनियमित होंगी :-

1. आपको दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायेगा।

2. यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थायी तथा औपबंधिक है। यदि अभ्यर्थी के स्वास्थय परीक्षण, चरित्र / पूर्ववृत्त के सत्यापन, पूर्व सेवा में की गयी सेवाओं के अनुभव प्रमाण पत्रों तथा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो यह नियुक्ति उत्तराखण्ड अस्थाई सेवक (सेवा समाप्ति) नियमावली, 2003 के अनुसार निरस्त कर दी जायेगी तथा इस सम्बन्ध में विधिक रूप से किसी भी मा० न्यायालय में अभ्यर्थी का कोई भी दावा मान्य नही होगा तथा वे किसी भी मा० न्यायालय से अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही होगें।

3. नव नियुक्त पूर्ति निरीक्षक अपने नवतैनाती जनपद में 15 दिन के भीतर प्रत्येक दशा में योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित अवधि से पूर्व योगदान आख्या प्रस्तुत नही करेगें तो यह समझा जायेगा कि वे उक्त सेवा में जाने के इच्छुक नही है एंव उनका अभ्यर्थन स्वतः ही समाप्त माना जायेगा।

4. नियुक्त अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने हेतु की गई यात्रा के लिये कोई यात्रा भत्ता देय नही होगा।

5.उक्त सेवा संवर्ग के अभ्यर्थियों की ज्येष्ठता उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग से प्राप्त

वरिष्ठता के आधार पर सुसंगत नियमों के अनुसार अवधारित की जायेगी। कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व सम्बन्धित जनपद में निम्न प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे तथा पृथक से एक प्रति खाद्यायुक्त कार्यालय को भी प्रेषित की जायेगी :- 6.

i. अभियोजन न चलाये जाने तथा मा० न्यायालय द्वारा दण्डित न किये जाने के सम्बन्ध में घोषणा पत्र।

ii. अभ्यर्थी द्वारा अपनी चल एवं अचल सम्पत्ति से सम्बन्धित निर्धारित प्रपत्र में घोषणा पत्र।

विवाहित होने की स्थिति में एक से अधिक जीवित पत्नी/पति न होने का घोषणा पत्र।

iv. दो ऐसे राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, जो सेवारत हों तथा अभ्यर्थी के सम्बन्धी / रिश्तेदार न हों।

V. शैक्षिक योग्यता एंव आयु सम्बन्धी मूल प्रमाण पत्र एंव उनकी एक-एक प्रमाणित प्रति।

vi. इस आशय की घोषणा कि यदि अभ्यर्थी के स्वास्थ्य परीक्षण, चरित्र / पूर्ववृत्त के सत्यापन, पूर्व सेवा में की गयी सेवाओं के अनुभव प्रमाण पत्रों तथा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी प्रमाण-पत्रों आदि के सत्यापन पर उसके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल तथ्य प्रकाश में आता है, तो उसकी नियुक्ति को स्वतः ही समाप्त समझा जायेगा, जिसके लिये वह किसी क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा।

vii. मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सी०एम०एस० द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र।

viii. ओथ एलिजियेन्स / गोपनीयता का शपथ पत्र (योगदान के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा)

उपरोक्त आदेश तत्काल प्रभावी होंगे।

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