लोक सेवकों को राहत- स्थानांतरण प्रक्रिया की समय-सीमा बढ़ी
अब 30 जून तक जारी होंगे आदेश
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड सरकार ने वर्ष 2026-27 के वार्षिक स्थानांतरण सत्र की समय-सीमा में 20 दिनों की वृद्धि कर दी है। कार्मिक एवं सतर्कता विभाग द्वारा मंगलवार को जारी आदेश के अनुसार अब विभिन्न विभागों में स्थानांतरण आदेश 10 जून के बजाय 30 जून 2026 तक जारी किए जा सकेंगे।
अपर सचिव गिरधारी सिंह रावत द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि उत्तराखंड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम-2017 के तहत संचालित स्थानांतरण प्रक्रिया की निर्धारित समय-सारिणी में संशोधन किया गया है। शासन ने संबंधित विभागों से प्राप्त सुझावों और प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए यह निर्णय लिया है।
आदेश के मुताबिक स्थानांतरण अधिनियम की धारा-23 के अंतर्गत निर्धारित समय-सारिणी में 20 दिनों का विस्तार किया गया है। इसके फलस्वरूप सक्षम प्राधिकारी अब 30 जून तक स्थानांतरण आदेश जारी कर सकेंगे। साथ ही समय-सारिणी में शामिल अन्य सभी प्रक्रियाओं और कार्यवाहियों की अवधि भी समान रूप से 20 दिन बढ़ा दी गई है।
सरकार ने सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, मंडलायुक्तों तथा जिलाधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में कहा गया है कि इस अवधि के भीतर लंबित स्थानांतरण संबंधी कार्यों का निस्तारण कर प्रक्रिया को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।
इस फैसले से विभिन्न विभागों में प्रस्तावित स्थानांतरणों की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को अतिरिक्त समय मिल सकेगा।

प्रेषक,
गिरधारी सिंह रावत,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।
सेवा में,
- समस्त प्रमुख सचिव / सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- समस्त विभागाध्यक्ष / कार्यालयाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
- आयुक्त, गढ़वाल / कुमाऊं, पौड़ी/नैनीताल।
- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग-2
देहरादून, दिनांकः ०१ जून, 2026।
विषयः उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अंतर्गत वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु समय सारिणी के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक कार्मिक एवं सतर्कता विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 385025/XXX(2)/2026 E-20917, दिनांक 06.04.2026 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के सन्दर्भ में वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2026-27 हेतु उक्त अधिनियम की धारा-23 में निर्धारित समय सारिणी के अनुसार स्थानान्तरण की कार्यवाही करने के निर्देश है।
2-उक्त के संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानान्तरण सत्र 2026-27 में उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानांतरण अधिनियम, 2017 की धारा-23 में स्थानान्तरण हेतु निर्धारित समय सारिणी में 20 दिनों की अभिवृद्धि करते हुए, सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्थानान्तरण आदेश निर्गत करने की अन्तिम तिथि 10 जून के स्थान पर 30 जून किये जाने का निर्णय लिया गया है। समय सारिणी में उक्तानुसार 20 दिन की अभिवृद्धि किये जाने पर, समय सारिणी की अन्य कार्यवाहियों में भी तद्नुसार 20 दिन की वृद्धि की जाती है। इस आदेश के निर्गत होने की तिथि के उपरांत जो भी कार्यवाहियाँ इस परिधि में आयें, उसके अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही संपादित की जाय।
अतः इस संबंध में उपरोक्तानुसार अपने अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।
भवदीय,
Digitally signed by Girdhari Singh Rawat Date: 09-06-2026 10:59:41
(गिरधारी सिंह रावत)



