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तदर्थ कर्मियों को झटका-डबल बेंच ने सिंगल बेंच के स्टे पर लगाई रोक - Avikal Uttarakhand

तदर्थ कर्मियों को झटका-डबल बेंच ने सिंगल बेंच के स्टे पर लगाई रोक

विधानसभा बैकडोर भर्ती मामला विधानसभा स्पीकर के निर्णय को सही ठहराया

विधानसभा से हटाए गए तदर्थ कर्मचारियों को झटका, सिंगल बैंच के आदेश पर रोक. स्पीकर ऋतु खण्डूड़ी ने इस फैसले की पुष्टि की

अविकल उत्तराखण्ड

नैनीताल। विधानसभा बैकडोर भर्ती मामले में आज गुरुवार को नैनीताल हाईकोर्ट ने तदर्थ कर्मियों को मिले स्टे पर रोक लगा दी। स्पीकर ऋतु खण्डूड़ी ने इस फैसले की पुष्टि की।

मिली जानकारी के मुताबिक विधानसभा से तदर्थ कर्मचारियों को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट की सिंगल बैंच द्वारा रोक लगाने संबंधी आदेश को हाईकोर्ट की डबल बैंच ने आज निरस्त कर दिया है।


विधानसभा सचिवालय में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल द्वारा की गई 150 और प्रेमचंद अग्रवाल द्वारा की गई 78 तदर्थ नियुक्तियों को वर्तमान विधासनभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी की सिफारिश पर शासन ने रद कर दिया था, जिसके बाद इन कर्मचरियों को नौकरी से हटा दिया गया था।

स्पीकर ऋतु खण्डूड़ी


इस फैसले के खिलाफ ये कर्मचारी हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट में न्यायाधीश न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकलपीठ ने विधानसभा सचिवालय से हटाए गए कर्मचारियों की बर्खास्तगी पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी थी। इस आदेश के खिलफ सरकार डबल बैंच में गई थी।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने तदर्थ कर्मियों को हटाए जाने को गलत बताते हुए स्टे दे दिया था। एकल वेंच के स्टे सम्बन्धी फैसले के विरोध में विधानसभा प्रशासन ने डबल बेंच में अपील की थी।

इस अपील पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूडी के फैसले को सही ठहराते हुए स्टे खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि पूर्व आईएएस कोटिया की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट के बाद विस अध्यक्ष ऋतु खण्डूड़ी ने सितम्बर माह में 2016 से 2021 तक विधानसभा में नियुक्त हुए 200 से अधिक तदर्थ कर्मियों को हटा दिया था।

इस फैसले के विरोध में तदर्थ कर्मी हाईकोर्ट से स्टे ले आये थे। लेकिन उन्हें विधान सभा में जॉइन नहीं करवाया गया। आज हाईकोर्ट की डबल बेंच ने स्टे पर रोक लगाते हुए तदर्थ कर्मियों को झटका दे दिया।

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