अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ तृप्ति बहुगुणा ने RT-PCR test की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लक्षणयुक्त सभी व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालय में भर्ती कर इलाज के निर्देश दिए हैं।
मंगलवार को जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 की दूसरी लहर के संक्रमण की वजह से अधिक संख्या में व्यक्ति कोविड-19 से संक्रमित हो रहे हैं । इसकी रोकथाम के लिए RT PCR test के दौरान रिपोर्ट नेगेटिव आने पर लक्षणयुक्त सभी व्यक्तियों को आवश्यकता पड़ने पर चिकित्सालयों में भर्ती कर उपचार किया जाना है।
लिहाजा, राज्य स्तरीय कोविड-19 टास्क फोर्स समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी RT PCR test की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, परन्तु उनमें कोविड-19 के लक्षण दिखाई दें तो ऐसी स्थिति में इस तरह के व्यक्ति को चिकित्सालय में भर्ती कर इलाज किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बिना किसी विलम्ब के रोगी को तत्काल चिकित्सालय में भर्ती करते हुए इलाज प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करें तथा किसी भी दशा में रोगी को उचित सेवाओं से वंचित न रखा जाए।
ICU बेड व ऑक्सीजन के दुरुपयोग की शिकायत , विभागीय कमेटी करेगी निगरानी
स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने माना कि कोविड-19 के बढ़ते प्रभाव एवं बचाव के दृष्टिगत गैर सरकारी / सरकारी चिकित्सालयों द्वारा ऑक्सीजन का तर्कसंगत उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा आई०सी०यू० बेड की जरूरत नहीं पड़ने पर भी कोविड मरीजों को कतिपय चिकित्सालयों द्वारा आई०सी०यू० बेड पर रखा जा रहा है।
यह देखते हुए हुए प्रदेश के दोनों मण्डलों में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपयोग एवं आई०सी०यू० बेड की स्थिति के सम्बन्ध में एक ऑडिट / मॉनीटरिंग कमेटी का गठन किया जाता है।
गढ़वाल मण्डल से डा० भारती राणा, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० गढ़वाल मण्डल, डा० मीतू साह, अपर निदेशक, चिकित्सा उपचार, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय एवं कुमाऊँ मण्डल से डा० शैलजा भट्ट, निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं प०क० कुमाऊँ मण्डल, डा० रश्मि पंत, उप मुख्य चिकित्साधिकारी, नैनीताल को कमेटी में रखा गुण है।
यह कमेटी जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित करते हुए गैर सरकारी / सरकारी चिकित्सालयों का सप्ताह में एक बार औचक निरीक्षण करते हुए, ऑक्सीजन की खपत व आवश्यकता तथा आईसीयू बेड की स्थिति के सम्बन्ध में रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करना सुनिश्चित करेंगे ।
आक्सीजन की डिमांड 24 घण्टे पहले करें अस्पताल-डीएम
देहरादून। देहरादून के डीएम डॉ आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि अस्पताल ऑक्सीजन की डिमांड 24 घण्टे पहले करें न कि 4 से 5 घण्टे पहले। उन्होंने कहा कि कोविड- 19 संक्रमित मरीजो के उपचार से सम्बन्धित कतिपय चिकित्सालयों द्वारा आकस्मिकता की स्थिति में ऑक्सीजन की मॉग 04-05 घण्टे पूर्व की जा रही है। यह उचित नही है, जबकि ऑक्सीजन की मॉग कम से कम 24 घण्टे पूर्व की जानी चाहिए। ऑक्सीजन की मॉग मात्र 04-05 घण्टे पूर्व करने की स्थिति में कभी भी कोई दुर्घटना घटित हो सकती है।
जनपद के समस्त चिकित्सा प्रबन्धकों को निर्देशित किया जाता है कि कोविड-19 संक्रमितों के उपचार के दृष्टिगत ऑक्सीजन की मॉग कम से कम 24 घण्टे पूर्व नोडल अधिकारी, ऑक्सीजन के माध्यम से सुनिश्चित कर ले और यदि इसमें किसी प्रकार की लापरवाही होती है अथवा कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसके लिए सम्बन्धित चिकित्सा प्रबन्धन जिम्मेदार माना जायेगा। उज़के खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
आईएएस सेंथिल कोविड मरीजों की मानसिक हालात को परखेंगे
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी के आदेश के तहत
उत्तराखंड में कोविड मरीजों की मानसिक स्थिति व कोविड पश्चात प्रबंधन के लिए राज्य स्तर पर आईएएस सेंथिल पांडियन को State Nodal Officer for Mental Health and Post Covid Managment का दायित्व दिया जाता है।
पांडियन कोविड -19 से कोरोना मरीजों की मानसिक स्थिति व कोविड- 19 प्रबंधन के संबंध में समस्त कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे ।
तीरथ सरकार ने DRDO को कोविड अस्पताल के लिए 40 करोड़ जारी किये
अपर सचिव आशीष श्रीवास्तव ने स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा को लिखे पत्र में डीआरडीओ को 40 करोड़ जारी करने को कहा है। डीआरडीओ राज्य में 1 हजार बेड का अस्पताल बनाएगा। कोविड राज्य आपदा मोचन निधि मद से जारी 40 करोड़ में डी०आर०डी०ओ० राज्य के कुमायूँ एवं गढ़वाल मण्डलों में कोविड-19 अस्पताल की स्थापना करेगा।
पत्र में कहा गया है कि राज्य में कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम, बचाव, उपचार आदि कार्यों हेतु राज्य आपदा मोचन निधि मद के चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में सचिव रक्षा आर एण्ड डी एवं चेयरमेन डी०आर०डी०ओ०, पुणे की मांग के अनुसार रू० 40.00 करोड़ (रू0 चालीस करोड़ मात्र) की धनराशि शर्तों एवं प्रतिबन्धों के तहत उपलब्ध करायें एवं व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
धनराशि का व्यय राज्य आपदा मोचन निधि मद हेतु भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-NDM-1 दिनांक 08.04.2015 द्वारा निर्धारित विस्तृत मानकों तथा पत्र संख्या-33-4/2020- NDM-1 दिनांक 15 मार्च, 2021 के द्वारा निर्धारित किये गये संशोधित मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।
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