आयुष्मान योजना में बहाल हुई रेफरल की व्यवस्था
– आयुष्मान कार्ड धारकों को सूचीबद्ध निजी अस्पताल में उपचार से पूर्व सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल करेंगे मार्गदर्शन
– कोरोना महामारी की इमरजेंसी में संक्रमण के खतरे को देखते हुए रोक दी गई थी रेफरल की व्यवस्था
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून (राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण) : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और अटल आयुष्मान उत्तराखंड योजना के अंतर्गत निजी अस्पतालों में हटाई गई रेफरल की व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। कोरोना के मामलों में गिरावट को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। पूर्व की भांति सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में लाभार्थियों को उपचार के लिए सरकारी सूचीबद्ध अस्पताल का रेफरल अनिवार्य है।
हालांकि सभी सूचीबद्ध पूर्ण: NABH अस्पताल, मेडिकल कॉलेज और पहाड़ के जिला अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड धारक सीधे जाकर अपना इलाज करवा सकता है। यहां पर रेफरल की आवश्यकता नहीं है। योजना के अंतर्गत सरकारी सूचीबद्ध अस्पतालों से निजी अस्पतालों के लिए रेफरल की व्यवस्था पूर्व में दी गई थी। लेकिन कोविड महामारी के आपातकाल की गंभीरता के मद्देनजर और संक्रमण के फैलाओ को रोकने के लिए रेफरल की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था।
चूंकि, अब संक्रमण की स्थितियां भी अब नियंत्रण में है। तो महामारी की इमरजेंसी में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर जारी कर दिया गया है। योजना में पारदर्शिता के लिए पुनः बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था को जारी किया गया है, कोरोना में संक्रमण के फैलाव को देखते हुए बायोमेट्रिक की भी व्यवस्था हटाई गई थी।
राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि आयुष्मान योजना के अंतर्गत पूर्व में रोकी गई रेफरल की व्यवस्था को फिर से बहाल कर दिया गया है। नई व्यवस्था के लिए सभी संबंधित अस्पतालों को निर्देश जारी कर दिए हैं। आयुष्मान कार्ड धारकों की सुविधा के लिए भी विभिन्न माध्यमों से सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं।
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