सचिव, आपदा प्रबन्ध ने स्पष्ट की कोरोना काल में आवाजाही की स्थितियां
आवाजाही पर प्रतिबंध नहीं लेकिन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन जरूरी। smartcity. dehradun.uk. gov. in पोर्टल पर कराएं रजिस्ट्रेशन
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून।
बीती 22 अगस्त को केन्द्रीय गृह मंत्रालय के सचिव अजय भल्ला के पत्र के बाद राज्य के आपदा प्रबन्धन विभाग ने व्यक्ति/वस्तु की राज्य के अंदर और बाहर आवाजाही पर किसी भी प्रकार के प्रतिबंध से इनकार किया है।
शनिवार को जारी निर्देश में आपदा विभाग के सचिव ने विभिन्न जिम्मेदार विभागों को भेजे पत्र में कहा है कि राज्य के बाहर से आने वालों के लिए किसी भी प्रकार की अलग से अनुमति/ e पास/अप्रूवल/ आदि की जरूरत नही है । इसके अलावा अभी तक बाहरी राज्यों से एक दिन में 2000 लोगों को उत्त्तराखण्ड आने की अनुमति थी। अब यह प्रतिबंध हटा लिया गया है। कोविड टेस्ट की रिपोर्ट अधिकृत लैब की ही मान्य होगी।
लेकिन स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ताकि बार्डर की चेक पोस्ट पर आने जाने वालों का ब्यौरा रखा जा सके। मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन दिखाकर उत्त्तराखण्ड में प्रवेश कर सकते है। क्वारंटाइन के नियम नही बदले गए हैं।
यह भी देखें, केंद्रीय गृह मंत्रालय सचिव का पत्र, plss क्लिक
राज्य के अंदर और बाहर जाने के लिए अनुमति/e पास की जरूरत नहीं
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