अर्जेन्ट मामलों की सुनवाई chief justice के आदेश पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये होगी
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। कोरोना संक्रमण को देखते हुए नैनीताल हाईकोर्ट 30 अप्रैल तक बन्द रहेगा। एक व दो मई को छुट्टी होने के कारण 3 मई से कोर्ट में आवश्यक कार्य हो सकेंगे। अति अर्जेंट मामलों में कोर्ट 3 मई से पहले भी सुनवाई कर सकती है। कोर्ट की कार्यवाही वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिये की जाएगी। 25 अप्रैल को यह आदेश किये गए।
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