सेल्स टैक्स की दस लाख की देनदारी भी छुपाई थी
काशीपुर के भाजपा विधायक हरभजन सिह चीमा ने 2017 के विधानसभा चुनाव के नामांकन पत्र में छुपाए तथ्य। मंगलवार को सुनवाई जारी रहेगी
अविकल उत्त्तराखण्ड
नैनीताल। हाईकोर्ट ने आज काशीपुर के विधायक हरभजन सिह चीमा के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की।

याचिकाकर्ता काशीपुर निवासी राजीव अग्रवाल ने आरोप लगाया कि 2017 के विधानसभा चुनाव में नामांकन पत्र में विधायक चीमा के पैन कार्ड और पासपोर्ट में अलग-अलग जन्मतिथि अंकित है। साथ ही उन्होंने सेल्स टैक्स की दस लाख रुपए की देनदारी को भी छुपाया है। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट से विधायक चीमा का चुनाव निरस्त करने की मांग की।

उधर, विधायक हरभजन सिंह चीमा की ओर से भी आज हाईकोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश कर कहा गया कि याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका दायर करने का अधिकार नहीं है। लेकिन, हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की एकलपीठ ने विधायक प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया। मंगलवार से कोर्ट इस याचिका पर नियमित सुनवाई करेगी।
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