Recruitment scam-मास्टरमाइंड हाकम सिंह को जमानत मिलने पर चेती एसटीएफ जाएगी हाईकोर्ट

सीएम धामी ने जमानत निरस्त कराने के लिए ठोस कानूनी कार्रवाई को कहा.30 जनवरी को हाकम समेत दो को मिली थी जमान

हाईकोर्ट ने पेपर लीक के अभियुक्त व RMS कम्पनी, लखनऊ के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान को दी शार्ट टर्म जमानत

अविकल उत्तराखण्ड

देहरादून। भर्ती घोटाले में जेल में बंद अभियुक्त हाकम सिंह एवं संजीव चौहान की अपर जिला एवम सत्र न्यायालय से जमानत होने के बाद एसटीएफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हाईकोर्ट में इन अभियुक्तों की जमानत खारिज करने के लिए STF अपील करेगी।

मामले के उछलने पर एडीजी कानून व्यवस्था व प्रवक्ता मुरुगेशन ने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के क्रम में UKSSSC परीक्षा घोटाले से सम्बन्धित मामलों में हाकम सिंह व संजीव चौहान की जमानत निरस्त कराने के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय में अपील करेगी।

गौरतलब है कि 30 जनवरी को अपर जिला एवं सत्र न्यायालय (Anti Corruption) देहरादून ने चर्चित हाकम सिंह की जमानत स्वीकृत की थी। हालांकि,अन्य पंजीकृत अभियोगों में जमानत निरस्त होने के कारण अभियुक्त जेल में ही रहेंगे। इसके बाद विपक्ष ने कमजोर पैरवी को मुद्दा बना STF पर कड़े प्रहार किए थे।


गौरतलब है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा – 2016 में हुई धाधंली के संबंध में सर्तकता अधिष्ठान देहरादून में पंजीकृत मु0अ0सं0 (संख्या-1/2020 धारा 420, 465, 467, 468, 471, 409, 201, 120 बी, भा0द0वि एवं धारा 13(1)डी सपठित धारा 13(2) भ्र0नि0अधि0 ) की जांच एसटीएफ कर रही है।

इस मामले में अभियुक्त हाकम सिंह एवं संजीव चौहान की जमानत स्वीकृत होने से प्रदेश में विशेष हलचल देखी गयी है।

एडीजी कानून व्यवस्था मुरुगेशन

Uksssc व लोक सेवा आयोग के ताजातरीन पेपर लीक मामले में लगभग 50 आरोपी जेल की सलाखों के पीछे है। अगस्त में हाकम सिंह के पकड़े जाने के बाद नकल माफिया गैंग के कई शातिर जेल में गए। इनमें कुछ अभियुक्त जमानत पर बाहर भी आ चुके हैं।

प्रदेश की पुलिस इन नकल माफिया पर गैंगेस्टर लगा अवैध ढंग से कमाई गयी सम्पत्ति भी कुर्क करने की कार्यवाही कर रही है। उत्तरकाशी जिले में हाकम सिंह के रिसॉर्ट भी तोड़ा गया है।

दूसरी ओर, UKSSSC पेपर लीक मामले में हाईकोर्ट ने लखनऊ की RMS कम्पनी के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान को पत्नी के इलाज के लिए सात दिन की शार्टटर्म जमानत दे दी है।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता नारायण हरि गुप्ता ने बताया कि, वेकेशन जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने मानवता के आधार पर उनके क्लाइंट को पत्नी के इलाज के लिए शार्ट टर्म जमानत दी है।

गौरतलब है कि राजेश कुमार चौहान ने सचिवालय रक्षक और BDO भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया था। हाकम सिंह के बाद 27 अगस्त 2022 को गिरफ्तार किया गया।

और धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था।

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