इस दिन लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

भिक्षावृति के खिलाफ अभियान जारी

अविकल उत्तराखंड


देहरादून। वरिष्ठ सिविल जज/प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के निर्देशानुसार जनपद देहरादून की समस्त न्यायालयों में समस्त प्रकृति के मुकदमो का सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारण किये जाने के लिए 13 अगस्त, 2022 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी के शमनीय वाद, राजस्व सम्बन्धित वाद, धारा 138 एन.आई.एक्ट से सम्बन्धित वाद, विधुत एवं जलकर बिलों के मामलें, मोटर दुर्घटना प्रतिकर सम्बन्धित वाद, वेतन-भत्तों एवं सेवानिवृत्ति से सम्बन्धित वाद, वैवाहिक/कुटुम्ब न्यायालयों के वाद, धन वसूली से सम्बन्धित वाद, श्रम सम्बन्धित वाद, अन्य ऐसे मामले जो सुलह-समझौते के आधार पर निस्तारित हो सके, भूमि अर्जन के वाद, दीवानी वाद को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाना है।


उन्होंने बताया कि जो पक्षकार अपने वादों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से निस्तारित करवाना चाहते है, वह सम्बंधित न्यायालय जहाँ उनका मुकदमा लम्बित है, में स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से प्रार्थनापत्र (भौतिक या आॅनलाईन) देकर अपने वाद राष्ट्रीय लोक अदालत के लिये नियत करवा सकते हंै।

लोक अदालत में बिना किसी मन-मुटाव के आपसी रजामन्दी से वादोें का निस्तारण किया जाता है तथा काफी कम खर्चे व समय पर वादों को निस्तारित किया जाता है, जिससे गरीब वर्ग भी अपने वादों को सौहार्दपूर्ण वातावरण में निस्तारित कर लाभान्वित होते हैं। लोक अदालत मंे निस्तारित वादों मंे पक्षकारों को यह भी फायदा मिलता है कि कोर्ट फीस वापस हो जाती है तथा इसका फैसला अंतिम होता है।

भिक्षावृति के खिलाफ अभियान जारी


देहरादून। जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार के निर्देश के बाद

भिक्षावृत्ति उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तहसील चौकक ,प्रिंस चौक, सर्वे चौक, डीएवी कॉलेज रोड से दो बालिकाओं को भीख मांगते हुए व चार बालिकाओं को कूड़ा बीनते हुए रेस्क्यू किया गया। इसके अलावा एक महिला व एक पुरुष को भीख मांगते हुए रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू की गई छः बालिकाओं को बाल कल्याण समिति के आदेश से बालिका निकेतन शिशु सदन में प्रवेश दिया गया।


जिलाधिकारी डाॅ आर राजेश कुमार ने बताया कि भिक्षावृत्ति पर प्रभावी रोक लगाने हेतु जिला टास्कफोर्स समिति एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारियों को नियमित अभियान चलाते हुए कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए है । भिक्षावृत्ति में लिप्त पाये जाने वालो पर निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।

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