हल्द्वानी में अवैध अतिक्रमण-सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

कोर्ट ने रेलवे से पुनर्वास समेत कई सवालों का मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 7 फरवरी तय की

अविकल उत्तराखण्ड

नई दिल्ली। हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर अवैध अतिक्रमण के मुद्दे पर देश की सर्वोच्च अदालत ने नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रभावित हजारों लोगों ने राहत की सांस ली है।

रेलवे को नोटिस जारी करते हुए नोटिस करते हुए कहा कि सात दिन में 50 हजार लोगों को इस तरह से नहीं हटाया जा सकता।

कोर्ट ने यह भी पूछा कि पुनर्वास की व्यवस्था क्या है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन खरीद-फरोख्त का सवाल है।भूमि की प्रकृति क्या रही है

कांग्रेस विधायक सुमित ह्रदयेश ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। आज सुबह से ही हल्द्वानी में दुआओं का दौर जारी रहा।

Pls clik-,वनफूलपुरा अतिक्रमण पर खबरें

बनफूलपुरा अतिक्रमण- राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर काम करेगी-सीएम धामी

Total Hits/users- 30,52,000

TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *