Breaking- सूर्या कल्चरल सोसायटी की बेची गयी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर लगी रोक

क्यारकुली भट्टा इलाके में हुई जमीन की खरीद फरोख्त की जांच के बाद सहायक महानिरीक्षक निबंधन अरुण प्रताप सिंह ने लगाई रजिस्ट्री पर रोक

कार्ट मैकेंजी रोड , क्यारकुली भट्टा मसूरी स्थित ट्रस्ट की ज़मीन की खरीद फरोख्त में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है।

ट्रस्टी बॉबी रावत ने 10 प्लाट बेचे,नहीं लिया अन्य ट्रस्टियों को विश्वास में

ट्रस्टी पंकज चड्डा ने की थी शिकायत

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। फर्जीवाड़ा कर सूर्या कल्चरल सोसाइटी ( ट्रस्ट) की बेची गयी संपत्ति की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी गयी है। पूर्व में की गई शिकायत पर सीएम के आदेश के बाद हुई जांच में सहायक महानिरीक्षक निबंधन अरुण प्रताप सिंह ने सोमवार को इस आशय के आदेश जारी किए।

फ़ाइल फोटो

प्रदेश के सभी डिप्टी रजिस्ट्रार को भेजे आदेश में कहा गया है कि सूर्या कल्चरल सोसाईटी (ट्रस्ट) के द्वारा पूर्व में विक्रीत सम्पत्तियो (लेखपत्रो की तालिका सलंग्न) से सम्बन्धित लेखपत्रो का पंजीकरण अस्थायी रूप से अग्रिम आदेशों तक रोके जाने के सम्बन्ध में तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

गढ़वाल मंडल के अपर आयुक्त (प्रशासन) के पत्र का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि सूर्या कल्चरल सोसाईटी (ट्रस्ट) की सम्पत्तियों से सम्बन्धित लेखपत्रो का पंजीकरण अस्थायी रूप से अग्रिम आदेशो तक रोके जाने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उन्हें निर्देशित किया गया था।

कार्ट मैकेंजी रोड , क्यारकुली भट्टा मसूरी स्थित ट्रस्ट की ज़मीन की खरीद फरोख्त में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आ रहा है। इसी इलाके में सरकारी जमीन खुर्द बुर्द किये जाने के एक मामले में सचिव अमित नेगी ने 27 दिसंबर को जांच के आदेश दिए थे। जमीनों के इस फर्जीवाड़े में सरकारी कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आ रही है।

गौरतलब है कि 2021 में सूर्या कल्चरल सोसायटी के ट्रस्टी बॉबी रावत ने अन्य ट्रस्टियों की अनुमति के बगैर देहरादून-मसूरी रोड पर क्यारकुली भट्टा के खसरा नंबर 42 व 63 जे दस्तावेजों को फर्जी तरीके से क्रय-,विक्रय किया गया। इस मामले में सूर्या कल्चरल सोसायटी के अन्य ट्रस्टी प्रीतम रोड, डालनवाला निवासी पंकज चड्डा ने एक शिकायती पत्र दिया था। पत्र में कहा गया कि बिना अन्य ट्रस्टियों की अनुमति के बॉबी रावत ने 10 प्लाट बेच दिये। बॉबी रावत के साथ सुभाष शर्मा, विक्रम रावत व आनन्द रावत पर फर्जी तरीके से क्रय विक्रय कर कब्जा करने का आरोप लगाया गया था।

इस शिकायती पत्र पर अपर आयुक्त के निर्देश के बाद हुई जांच में सहायक महानिरीक्षक निबंधन अरुण प्रताप सिंह ने बेची गयी सपंत्ति की रजिस्ट्री पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी।

लगभग 200 स्क्वायर मीटर के यह 10 प्लाट मिजान सिंह, गजे सिंह,सत्या सिंह, आनन्द सिंह रावत व रंजीत सिंह को बेचे गए।

सहायक महानिरीक्षक निबंधन अरुण प्रताप सिंह का आदेश

अपर आयुक्त (प्रशासन), कृते आयुक्त.. गढ़वाल मण्डल, पौड़ी का मूल पत्र

कृपया श्री पंकज चड्डा, ट्रस्टी, सूर्या कल्चरल ट्रस्ट, 2बी, प्रीतम रोड. डालनवाला, देहरादून द्वारा अधोहस्ताक्षरी से भेंट कर इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि विपक्षी सुभाष शर्मा, बॉबी रावत, विक्रम रावत एवं आन्नद रावत द्वारा सूर्या ट्रस्ट की भूमि को ट्रस्ट के सदस्यों की बिना स्वीकृत के खसरा नम्बर-42 एवं 63 के दस्तावेजों का फर्जी तरीके से क्रय विक्रय कब्जा किया जा रहा है। उक्त पत्र में यह भी उल्लिखित किया गया है कि बिना ट्रस्ट के सदस्यों की अनुमति प्राप्त किए बिना 10 पंजीकृत विक्रय पत्र सम्पादित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त नूमि खसरा न0-42 पर अवैध कब्जा के ध्वस्तीकरण एवं एन०ओ०सी० तथा मानचित्र निरस्तीकरण किये जाने का अनुरोध किया गया है। इसी सम्बन्ध में पूर्व में मा० मुख्यमंत्री जी द्वारा तत्काल मामले में कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिये गये थे।
अतएव श्री पंकज चड्डा, ट्रस्टी, सूर्या कल्चरल ट्रस्ट, 2बी, प्रीतम रोड, डालनवाला, देहरादून का शिकायती पत्र मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मामले में शीघ्र जाँच करवाकर अपनी सुस्पष्ट जाँच आख्या एक पक्ष के भीतर इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
भवद्रीय,
संलग्न-यथोपरि।
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अपर आयुक्त (प्रशासन), कृते आयुक्त.. गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

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