एलपीजी टैंकर से घरेलू सिलेंडर में गैस चोरी का भंडाफोड़, तीन गिरफ्तार

टैंकर चालक, ढाबा स्वामी सहित 3 गिरफ्तार


वाहनों की स्पीड पर अब लगेगा ब्रेक,  हरिद्वार में एसएसपी ने जारी की नई स्पीड गाइड लाइन

8 घरेलू सिलेंडर, नोजल मय पाइप व अल्टो कार बरामद

खुद के मुनाफे के लिए जनता की जान के साथ खिलवाड़ करना किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं, कड़ी कार्यवाही करेंगे:: एसएसपी

अविकल उत्तराखण्ड


हरिद्वार। थाना झबरेड़ा व सीआईयू रुड़की की संयुक्त पुलिस टीम ने सावधानीपूर्वक कार्रवाई करते हुए ग्राम सढौली में स्थित डीलक्स ढाबे पर गैस टैंकर से गैस निकालकर घरेलू गैस सिलेंडरों में भरने के आरोप में 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मौके से 8 घरेलू सिलेंडर, 01 नोजल मय पाइप, 1 टैंकर कैप्सूल व ऑल्टो कार बरामद की गई।

गैस टैंकर को ट्रक चालक किशन पुत्र मनोज सिंह गाजियाबाद लोनी से भगवानपुर हरिद्वार लेकर आता रहता है। और डीलक्स ढाबे पर मानकों को ताक पर रखते हुए अवैध तरीके से टैंकर से गैस चोरी कर सिलेन्डर में गैस भरकर बेचते हैं।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण


1 – रोहित कुमार पुत्र बुध सिंह निवासी ग्राम कोटवाल आलमपुर थाना झबरेड़ा
2 – किशन पुत्र मनोज सिंह निवासी ग्राम फुलोखारी एचपीसीएल गेट भठिंडा पंजाब
3- अमित कुमार पुत्र किरण पाल निवासी सढौली थाना झबरेड़ा हरिद्वार

बरामदगी

घरेलू गैस सिलेंडर- 08
1 नोजल मय पाइप
ऑल्टो कार

पुलिस टीम


1- उ0नि0 विपिन कुमार
2- कां0 कुंवर सिंह

*CIU टीम*
१- प्रभारी मनोहर भंडारी
२- हेड कांस्टेबल सुरेश रमोला
३- हेड कां0 कपिल
४- कां0 महिपाल
५- कां0 रविंद्र
६- कां0 नितिन


वाहनों की स्पीड पर अब लगेगा ब्रेक,  हरिद्वार में एसएसपी ने जारी की नई स्पीड गाइड लाइन

शहर व देहात के बीचों-बीच चलने वाले वाहनों की गति सीमा हुई निर्धारित

मानकों के अनुसार चलोगे तो सड़क दुर्घटनाओं पर लगेगी रोक

पालन न करने पर MV एक्ट के तहत होगी कठोर कार्यवाही

*लएसएसपी हरिद्वार ने 33 स्थानों पर किया MV एक्ट की धारा-183 की उपधारा 112 के तहत हाईवे पर स्पीड़ निर्धारण

सभी आम जनमानस को करना चाहिए हरिद्वार में जारी गाइडलाइन का पालन :: एसएसपी हरिद्वार

मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-183 की उपधारा 112 मे उत्तराखंड मोटरयान नियमावली 2011 (यथा संशोधित) के नियम -180 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एसएसपी हरिद्वार द्वारा जनपद से होकर निकलने/चलने वाले नगरीय/निकायों के क्षेत्रों के मार्गों पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की गति सीमा जनहित में निर्धारित की गयी है।

जिसका मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी रोकथाम करना है। एसएसपी अजय सिंह के निर्देशित क्रम में जनपद के देहात क्षेत्र में नगला इमरती चौक, पीरपुरा फ्लाई ओवर ,अब्दुल कलाम चौक रुड़की एवं शहर क्षेत्र में शंकराचार्य चौक, शिवमूर्ती के पास एवं सर्वानंद घाट पर गति सीमा बोर्ड़ लगाये गये हैं इसके अतिरिक्त कुछ स्थान चिन्हित कर आम जनता के हित को ध्यान में रखते हुए और बोर्ड़ भी लगाये जा रहे हैं ।

                  इस बाबत NHAI, परिवहन विभाग, PWD, राजस्व एवं अन्य विभागों द्वारा भी जनहित में अपने-अपने कार्यक्षेत्रों में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।

             एसएसपी अजय सिंह ने कहा कि जनता वाहनों की निर्धारित की गई गति सीमा के अन्तर्गत अपने-अपने क्षेत्रों में वाहनों का संचालन करें तथा यातायात नियमों का पालन करें, पालन न करने पर सम्बन्धित के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

उक्त वाहनों पर यह नियम लागू नहीं होंगे

1-अग्निशमन वाहन
2-एम्बुलेंस
3-पुलिस वाहन
4-कानून एंव व्यवस्था बनाए रखने में लगे सैन्य व अर्ध्य सैन्य बल के वाहन
5-प्राकृतिक आपदा प्रबन्धन में प्रयुक्त वाहन

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