शिक्षा विभाग- प्रमोशन होगा फिर किसको मिलेगी पोस्टिंग, देखें मूल आदेश

शिक्षा सचिव सुंदरम ने किया आदेश जारी

अविकल उत्त्तराखण्ड

देहरादून। शिक्षा विभाग में मिनिस्टीरियल संवर्ग के कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसिलिग के माध्यम से की जाएगी। सचिव शिक्षा ने इस बाबत मिले प्रस्ताव को सहमति प्रदान कर दी है।


अब शिक्षा विभाग में मिनिस्टीरियल संवर्ग के कर्मचारियों की विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसिलिग के माध्यम से की जाएगी। इसमें सबसे पहले अति गंभीर रोगों से ग्रस्त कर्मचारियों का वरियता दी जाएगी। इसके बाद विगलांग और फिर ऐसे कर्मचारी जिनके पुत्र/पुत्री स्थानांतरण अधिनियम 2017 के अंतर्गत विकलांगता की परिभाषा में शामिल होंगे।

तत्पश्चात सैनिक तथा अर्द्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों के पति/पत्नी को विद्यालय/कार्यालय आवंटित किया जाएगा। इसके बाद ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में ही न्यूनमत 10 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके हों को विद्यालय/कार्यालय आवंटित किया जाएगा।


शिक्षा सचिव का मूल आदेश, देखिये

मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों को विभागीय पदोन्नति पर पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2 तक्रम में सम्यक विचारोपरान्त उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर शासन द्वारा निम्न शर्तो /प्रतिबन्धों के अधीन सहमति प्रदान की जाती है: 1. उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 को

धारा 18 (2) के प्रावधानों के अन्तर्गत मिनिस्ट्रियल संवर्ग में पदोन्नति पर पदस्थापना

काउंसलिंग के माध्यम से की जायेगी।

L. दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से अधिक अवधि को सेवा पूर्ण करने वाले कार्मिकों की प्रेडिंग सूची उनके द्वारा दुर्गम क्षेत्र में की गयी कुल सेवा अवधि के आधार पर अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी तथा दुर्गम क्षेत्र में 10 वर्ष से कम अवधि को सेवा करने वाले कार्मिकों की सूची उनके द्वारा सुगम क्षेत्र में की गयो कुल सेवा अवधि के अवरोही क्रम में तैयार की जायेगी। उक्तानुसार वरीयता क्रम (अधिकतम सेवा अवधि के आधार पर) में क्रमश: सुगम व दुर्गम में तैनाती की जायेगी।

III सर्वप्रथम पदोन्नति पद पदस्थापना हेतु स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7 के खण्ड (घ) के प्रतिबंधों के अधीन कार्मिकों को काउंसिलिंग के माध्यम से सुगम क्षेत्र के विद्यालयों/कार्यालयों के चयन हेतु निम्नवत् क्रम में अवसर प्रदान किया जायेगा:

4. सर्वप्रथम ऐसे कार्मिक को स्थल आवंटित किया जायेगा, जो स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा-3 (घ) के अन्तर्गत गम्भीर रोग से आच्छादित हो तथा जो सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें। तत्पश्चात धारा 3 के अधीन विकलांगता की श्रेणी में आने वाले कार्मिक, जो कि सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, को अवसर प्रदान किया जायेगा।

b. तत्पश्चात ऐसे कार्मिक जिनके पुत्र/पुत्री स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अन्तर्गत विकलांगता की परिभाष में सम्मिलित हो, एवं इसके उपरान्त वरिष्ठ कार्मिक को श्रेणी में आने वाले कार्मिकों को विद्यालय/कार्यालय आवंटित किया जायेगा।

तत्पश्चात सैनिक तथा अद्धसैनिक बलों में तैनात कार्मिकों की पति/पत्नी को

विद्यालय/कार्यालय आवंटित किया जायेगा। d. इसके उपरान्त ऐसे कार्मिक, जो दुर्गम क्षेत्र में पूर्व में हो न्यूनतम 10 वर्ष को सेवा पूर्ण कर चुके हो

उक्त के अतिरिक्त मायन्ता प्राप्त सेवा संघों के जनपदीय अध्यक्ष/सचिव (जनपद में पद की उपलब्धता के दृष्टिगत स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 के अनुसार अनुमन्य श्रेणी में)।

संबंधित कार्मिक को काउंसिलिंग में विद्यालय/कार्यालय आवंटन हेतु उक्तानुसार चक्रानुक्रम में अवसर प्रदान किया जायेगा। उक्त कार्मिक स्वेच्छा से दुर्गम क्षेत्र के विद्यालयों/कार्यालयों का चयन भी कर सकेंगे।

iv. अवशेष कार्मिक, जिनके दुर्गम क्षेत्र की सेवा अवधि 10 वर्ष से कम हो तथा जो स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 7 के खण्ड (घ) आच्छादित नहीं है, को प्रस्तर के अनुसार तैयार की गयो ग्रेडिंग सूची के क्रम में दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय कार्यालय के चयन का अवसर प्रदान किया जायेगा।

v. यदि किसी कार्मिक द्वारा काउंसिलिंग में प्रतिभाग नहीं किया जाता है अथवा उनके द्वारा नियमानुसार अनुमन्य स्थान का चयन नहीं किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित कार्मिक को नियमानुसार स्थान आवंटित कर दिया जायेगा।

अतः इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्तानुसार प्रदेश के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों को विभागीय पदोन्नति में पदस्थापना काउंसलिंग के माध्यम से किये जाने के सम्बन्ध में आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही करते हुए शासन को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

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