कार्यालय आदेश
महानिदेशालय के आदेश संख्या 67 / पाठ्य-पुस्तक / 2022-23 दिनांक 08 जून, 2022 द्वारा राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकें समस्त छात्र – छात्राओं को उपलब्ध न कराये जाने के कारण महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड सहित अधीनस्थ समस्त अधिकारी (निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, मुख्य शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, उप शिक्षा अधिकारी) व कार्मिक (शैक्षिक संवर्ग को छोड़कर), जो निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक प्रक्रिया में सम्मिलित थे, के वेतन आहरण पर रोक लगायी गई थी।
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से प्राप्त आख्यानुसार समस्त जनपदों से छात्र-छात्राओं को निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों-कार्मिकों के वेतन आहरण पर लगाई गई रोक तत्काल प्रभाव से हटाते हुये वेतन आहरण की अनुमति प्रदान की जाती है।
(बंशीधर तिवारी) विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड
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