इन विद्यालयों के शिक्षक-कर्मचारियों के वेतन भुगतान के लिए धनराशि जारी

वित्त नियंत्रक ने किए आदेश

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। वित्तीय वर्ष 2022-23 में अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं कर्मचारियों के वेतनादि एवं पी०टी०ए० शिक्षकों के मानदेय भुगतान के लिए धनराशि जारी कर दी है। वित्त नियंत्रक गुलफाम अहमद ने शुक्रवार को इस आशय के आदेश जारी किए।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 29106/XXIV B3/2072 दिनांक 1200 शासनादेश संख्या 361/XXIV-3/22/22797 दिनांक 06 मई 2022 तथा शासनादेश/XXN 3/22/22760 दिनांक 06 जुलाई 2022 एवं शासनादेश संख्या 801/XXIV-B-3/22/27797 दिनांक 27 जुलाई 2022 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि में से माध्यमिक शिक्षा विभाग के संचालन हेतु धनराशि अवमुक्त की गयी है। अवमुक्त धनराशि में से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत पी०टी०ए० शिक्षकों के मानदेय हेतु रू० 11880 हजार तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि हेतु रू0 5000000 हजार अवमुक्त की गई है। अवमुक्त धनराशि में से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत नियमित शिक्षण एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के वेतनादि भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 3041700 हजार एवं पी०टी०ए० शिक्षकों के मानदेय भुगतान हेतु कुल धनराशि रू0 6676 हजार संलग्न विवरणानुसार निम्नांकित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2 वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 391/09/150)2019/ XXVII(1)/2022 दिनांक 24 जून 2022 में उल्लिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन में वर्णित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3 योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुरूप ही किया जायेगा और जहां आवश्यक हो, व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति / स्वीकृति प्राप्त की जायेगी। अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत व्यय न किया जाय।

4 मित्व्ययता के सम्बंध में जारी किये गये शासनादेशों अथवा भविष्य में जारी होने वाले शासनादेशों का विशेष रूप से पालन किया जाय। कोषागार में प्रस्तुत देयकों पर लेखाशीर्षक के साथ-साथ अनुदान संख्या तथा राजस्व मद का उल्लेख किया जाय। मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह की 08 तारीख तक अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा तदोपरान्त ही आगामी माहों हेतु बजट आबंटन किया जायेगा। 5

इस बजट आवंटन का आशय किसी भी प्रकार की प्रशासनिक स्वीकृत से नहीं है, यदि किन्हीं प्रकरणों में देयकों के भुगतान हेतु प्रशासनिक स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसे अवश्य प्राप्त किया जायेगा। अवशेष देयको के आहरण की स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जायेगी। 6 स्वीकृत की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रारूप 42 आई

पर अनिवार्य रूप से निदेशालय को उपलब्ध कराया जायेगा। 7 आंबटित धनराशि से नियमित एवं अवशेष वेतन संबंधी देयताओं का भुगतान नियमानुसार किया जायेगा. किसी भी प्रकार से देयताओं का भुगतान अनावश्यक रूप से लम्बित नहीं रखा

वित्त विभाग उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 183/xxvii (1)/2012 दिनांक 28 मार्च 2012 में उल्लिखित प्राविधान के अनुसार धनराषि पृथक अलाटमेन्ट आई० डी० के अन्तर्गत सौफटवेयर के माध्यम से आनलाइन अवमुक्त कर दी गयी है। जिसकी अलाटमेन्ट आई० डी० संलग्न है। धनराशि आहरण / व्यय किये जाने हेतु उक्त शासनादेश में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित की जाय ।

9 इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-11 राजस्व मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2202- सामान्य शिक्षा, 02- माध्यमिक शिक्षा, 110- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 03- गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान 01-आवर्तक अनुदान, मानक मद 05- वेतन भत्ते आदि के लिए सहायक अनुदान तथा लेखाशीर्षक-2202-सामान्य शिक्षा, 02- माध्यमिक शिक्षा 110-गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 04 – अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों को सहायता, 0407-पी०टी०ए०शिक्षकों को मानदेय, मानक मद 08-पारिश्रमिक के नामें डाला जायेगा। संलग्न- आबंटन आई०डी०

भवदीय

(मोहम्मद गुलफाम अहमद) माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

वित्त नियंत्रक

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