हाईकोर्ट ने कहा, स्नातक में 50 प्रतिशत से कम है तो भी करें प्राइमरी शिक्षक में आवेदन.लेकिन बीएड 2011 से पहले किया हो

खुशखबरी- नैनीताल उच्च न्यायालय ने शिक्षा विभाग को इस आशय का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं ताकि दूरदराज के शिक्षित बेरोजगारों को आदेश की जानकारी हो सके।

अविकल उत्त्तराखण्ड

नैनीताल। शिक्षित बेरोजगारों के लिए खुशखबरी। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि स्नातक परीक्षा में 50 फीसदी से कम अंकों से उत्तीर्ण और 2011 से पहले के बीएड डिग्रीधारक भी प्राथमिक विद्यालयों में चल रही सहायक अध्यापक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं।

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नैनीताल हाईकोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए सहायक अध्यापक के पदों पर आवेदन के लिए योग्य करार दिया है। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को इस आशय का विज्ञापन अखबारों में प्रकाशित करने के आदेश दिए हैं ताकि दूरदराज के क्षेत्रों तक आदेश की जानकारी हो सके।
उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में इन दिनों जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा की ओर से प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति जारी की जा रही हैं।

आवेदन के लिए अभ्यर्थी का स्नातक में 50 फीसद अंकों के साथ बीएड होना अनिवार्य किया गया है। कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बीएड में 50 फीसद अंकों की बाध्यता के नियम को चुनौती दी। याचिका में कहा गया कि एनसीटीई द्वारा यह नियम 2019 में लागू किया गया। जबकि, सरकार ने 2011 से पहले के पहले स्नातक में 50 फीसद से कम अंकों से उत्तीर्ण बीएड डिग्रीधारी को आवेदन से आयोग्य करार दे दिया, जो नियम विरुद्ध है।

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