मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने जारी किए आदेश
अविकल उत्तराखंड
देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों की दशा और दिशा शोचनीय है। विभाग के आज हुए आदेश से पूरी पोल खुल गयी। पता चल गया कि स्कूल में बच्चे नहीं हैं तो मास्साब को कहीं न कहीं एडजस्ट तो करना पड़ेगा ही।
बहरहाल, मंडलीय अपर शिक्षा निदेशक महावीर बिष्ट ने शून्य छात्र संख्या वाले या कम छात्र संख्या वाले विषयों में एक से अधिक शिक्षक कार्यरत होने पर ऐसे शिक्षकों को अधिक छात्र संख्या वाले स्कूल में समायोजित करने के आदेश दिए हैं। समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को यह आदेश शनिवार को जारी किया गया।
मण्डलीय अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारी
गढ़वाल मण्डल, पत्रांक / सेवा०अराज० //734-456(2)/शून्य छात्र संख्या / 2022-23 दिनांक 21/05/2022 राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में छात्र संख्या शून्य वाले विषयों में कार्यरत शिक्षको एवं कम छात्र संख्या वाले किसी विषय में एक से अधिक शिक्षक कार्यरत होने पर एक शिक्षक को छात्र संख्या वाले विद्यालयों में समायोजित किये जाने के सम्बन्ध में।
विषय:
महोदय,
उपर्युक्त विषयक महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड पत्रांक / सेवा-2/879-81/2022-23 दिनांक 17 मई 2022 के द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित एवं देहरादून के जनहित में राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऐसे कार्यरत प्रवक्ताओं एवं स०अ०एल०टी०, जिनके विषयों में छात्र संख्या शून्य है तथा जिन विषयों में एक से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं तथा छात्र संख्या न्यून है, उन्हें आवश्यकतानुसार छात्र संख्या वाले विद्यालयों, जिनमें शिक्षक कार्यरत नहीं है, में समायोजित किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें मण्डल स्तर से समायोजन की कार्यवाही निम्नानुसार किये जाने के निर्देश दिये गये हैं:
- संबंधित शिक्षकों को अपने संवर्ग में सर्वप्रथम जनपद के अन्तर्गत तथा इसके उपरान्त मण्डलान्तर्गत आवश्यकतानुसार ऐसे विद्यालयों में समायोजित किया जाय, जहां संबंधित विषय का पद रिक्त हो तथा उसमें पर्याप्त छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हों। 2. संबंधित शिक्षकों को उक्तानुसार समायोजित करते समय स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 में उल्लिखित
प्राविधानों का ध्यान रखा जाय तथा संबंधित शिक्षकों से विकल्प प्राप्त कर उनके विकल्प के अनुसार
उन्हें समायोजित किया जाय।
- एक ही विद्यालय में न्यून छात्र संख्या वाले एक ही विषय में कार्यरत दो शिक्षक / शिक्षिकाओं में से यदि केवल एक ही शिक्षक / शिक्षिका स्वेच्छा से अन्यत्र समायोजित होना चाहते हैं, तो प्रथमतः उन्हें समायोजित किया जा सकता है, अन्यथा संबंधित शिक्षक / शिक्षिकाओं को वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम 2017 में उल्लिखित प्राविधानों के अन्तर्गत समायोजित किया जाय। 4. पारस्परिक स्थानान्तरण चाहने वाले शिक्षक/ शिक्षिकाओं का पारस्परिक स्थानान्तरण वार्षिक स्थानान्तरण
अधिनियम 2017 की धारा-18 के प्राविधानों के अन्तर्गत किया जाय। उक्त निर्देशों के अनुपालन में आप निम्नानुसार सूचना अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को दिनांक 27 मई 2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चत करें।
- आप द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये शून्य छात्र संख्या वाले स०अ०एल०टी० एवं प्रवक्ताओं की सूची आपको संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि आप सूची में अंकित अपने जनपदान्तर्गत कार्यरत स०अ०एल०टी० एवं प्रवक्ताओं से विकल्प पत्र, यदि छूट प्राप्त हो तो छूट सम्बन्धी प्रमाण पत्र की सूचना उपलब्ध करायें।
- एक ही विद्यालय में न्यून छात्र संख्या वाले एक ही विषय में कार्यरत दो शिक्षक / शिक्षिकाओं में से यदि केवल एक ही शिक्षक / शिक्षिका स्वेच्छा से अन्यत्र समायोजित होना चाहते हैं, तो प्रथमतः उनसे समायोजित किये जाने का विकल्प प्राप्त कर विकल्प उपलब्ध करायें तथा ऐसे अन्य शिक्षकों की सूचना, पोर्टल की छाया प्रति छूट सम्बन्धी अभिलेख यदि हो तो संलग्न कर उपलब्ध कराये। सरप्लस पदों की सूची ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा रही है। 3. पारस्परिक स्थानान्तरण चाहने वाले शिक्षक / शिक्षिकाओं के आवेदन पत्र संलग्न कर उपलब्ध करायें।
संलग्नकः- यथोपरि।
(महावीर सिंह विष्ट)
मण्डलीय अपर निदेशक (मा.शि.) CM गुढ़वाल मण्डल पौड़ी।
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