अभ्यर्थियों के हाईकोर्ट में जाने से 625 पदों पर रुक गयी थी भर्ती प्रक्रिया
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। दो साल पहले कोर्ट में फंसी 625 प्राथमिक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर शुरू होने जा रही है।
शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने सोमवार को इस बाबत आदेश किये। हालांकि, आदेश में कहा गया है कि भर्ती प्रक्रिया पर अंतिम निर्णय हाईकोर्ट का होगा।
आदेश में उन्होंने निदेशक विद्यालयी शिक्षा को कहा है कि राजकीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक की भर्ती के लिए 2018 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार भर्ती प्रक्रिया आरम्भ की जाय। अपर निदेशक ने बीएस रावत ने इसकी पुष्टि की है।
विद्यालयी शिक्षा विभाग ने वर्ष 2018 में विभिन्न जिलों में कुल 625 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की थी। इनमें अधिकतर पद बैकलाॅग के थे। लेकिन, कुछ अभ्यर्थियों के हाईकोर्ट में जाने के कारण यह भर्ती प्रक्रिया लटक गई। पिछले दिनों हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की अनुमति दी थी।
सोमवार को शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने शिक्षा निदेशक को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए हैं।
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