सरकारी आवास का किराया जमा नही करने पर हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम निशंक को अवमानना नोटिस जारी किया था
अविकल उत्त्तराखण्ड
देहरादून। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी आवास का किराया नहीं देने पर उत्त्तराखण्ड के पूर्व सीएम रमेश पोखरियाल निशंक के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगाई है। निशंक सरकारी आवास के किराए का भुगतान करने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे।

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास एवं अन्य सुविधाएं को लेकर 2001 से सभी सरकारी आदेशों को अवैध और असंवैधानिक घोषित कर दिया था। हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास में रहने की अवधि का बाजार दर से किराया देने का आदेश दिया था।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने निशंक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।
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