डिग्री कालेज ऋषिकेश में शिक्षकों के समायोजन के आदेश

विषय-श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पं० ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश में प्राध्यापकों के समायोजन के सम्बन्ध में

कुल 69 शिक्षकों का हुआ समायोजन

पं० ललित मोहन शर्मा राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, ऋषिकेश को श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय, बादशाहीथौल (टिहरी गढ़वाल) का परिसर (कैम्पस) घोषित किया गया था। तद्क्रम में शासनादेश संख्या:- 247 / XXIV-C-1 / 2020-01(13)/2014, दिनांक 19 फरवरी, 2020 द्वारा प्रदेश के समस्त राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत / सेवारत स्थाई प्राध्यापकों से विश्वविद्यालय के उपर्युक्त घोषित परिसर में समायोजन हेतु विकल्प मांगे गये थे, जिसके फलस्वरूप प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्थाई रूप से कार्यरत विभिन्न विषयों के इच्छुक प्राध्यापकों द्वारा विकल्प प्रस्तुत किये।

2. श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय द्वारा गठित स्क्रीनिंग समिति की संस्तुति के क्रम में महाविद्यालय में सृजित सहायक प्राध्यापक के पदों के सापेक्ष हिन्दी विषय में संलग्न सूची के अनुसार प्राध्यापकों को विश्वविद्यालय के पं० ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश में निम्न सेवा शर्तों के साथ समायोजित किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:

(1) समायोजित प्राध्यापक श्री देव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के ऋषिकेश परिसर

कार्यालय में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करेगें। (2) समायोजित प्राध्यापक विश्वविद्यालय के पं० ललित मोहन शर्मा परिसर, ऋषिकेश में ही कार्यरत / सेवारत रहेंगे एवं उनकी सेवा अस्थानान्तरणीय (Non-transferable) होगी।

(3) विश्वविद्यालय के उक्त परिसर में समायोजित प्राध्यापकों की वरिष्ठता पूर्ववत रहेगी अर्थात् समायोजित प्राध्यापकों की वरिष्ठता उत्तराखण्ड शासन, उच्च शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित / प्रख्यापित राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत प्राचार्य/ प्राध्यापकों की वरिष्ठता सूची के अनुरूप होगी।

(4) समायोजित प्राध्यापकों का शैक्षणिक पद (असि०प्रो० / एसो०प्रो० / प्रोफेसर) वेतन (वेतनमान, अकॅडेमिक लेवल, मूल वेतन / अनुमन्य भत्ते एवं वेतन वृद्धि) संरक्षित होगी। समायोजन के पश्चात वे उसी शैक्षणिक पद पर एवं वेतनमान में कार्यरत होंगे, जिस पद व वेतनमान में वह राजकीय महाविद्यालय में अंतिम रूप से कार्यरत / सेवारत थे। वेतन वृद्धि की तिथि पूर्ववत रहेगी।

(5) विश्वविद्यालय के उक्त परिसर में समायोजन के पश्चात प्राध्यापकों को 02 वर्ष का धारणाधिकार अनुमन्य होगा।

(6) समायोजित प्राध्यापक उसी पेंशन प्रणाली से आच्छादित होंगे, जिस पेंशन प्रणाली से वह राजकीय महाविद्यालय में आच्छादित थे।

(7) विश्वविद्यालय के उपर्युक्त परिसर में समायोजित प्राध्यापक को सेवानिवृत्त अथवा स्वैच्छिक सेवानिवृत्त होने पर उत्तराखण्ड शासन द्वारा अनुमन्य पेंशन / सेवानिवृत्तिक लाभ / देयकों, जैसे-अधिवर्षता पेंशन, पारिवारिक पेंशन एवं मृत्यु / सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी / अर्जित अवकाश के हकदार होंगे। प्राध्यापकों की सेवानिवृत्ति या अधिवर्षिता आयु पूर्ववत होगी। (8) सामान्य भविष्य निधि के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्धारित प्रचलित नियमावली लागू

होगी। (9) प्राध्यापकों की समस्त सेवा-शर्ते यथावत् वही होंगी जो राजकीय सेवा में नियुक्ति के समय लागू थी एवं अद्यतन जो यथा संशोधित लागू है।

(10) इस वित्तीय वर्ष 2021-22 के वेतन का भुगतान शासन स्तर से जारी वित्तीय प्रावधानों के तहत उच्च शिक्षा निदेशालय / उच्च शिक्षा विभाग से पूर्व की भांति किया जायेगा। आगामी वित्तीय वर्ष 2022-23 में विश्वविद्यालय स्वयं शासन से इसकी व्यवस्था अपने बज साहित्य में यथाप्रक्रिया करायेगा।

(11) उक्तानुसार समायोजित प्राध्यापक एक सप्ताह में समायोजित पद पर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करेंगे, अन्यथा की दशा में यह माना जायेगा कि वह समायोजित पद पर कार्यभार ग्रहण करने के इच्छुक नहीं हैं।

(12) समायोजन प्रक्रिया के पश्चात् ऋषिकेश महाविद्यालय में कार्यरत इस विषय के अन्य प्राध्यापक जो समायोजित नहीं हुए हैं, वे सभी उच्च शिक्षा निदेशालय, हल्द्वानी / क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून से सम्बद्ध हो जायेंगे तथा उनकी तैनाती विषयवार रिक्त पदों के सापेक्ष पृथक से की जायेगी।

(13) उक्त समायोजन मा० उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल में योजित रिट याचिका संख्या – 442 (एस०बी०) / 2020 डॉ० अजय प्रसाद उनियाल एवं उत्तराखण्ड राज्य अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित

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4. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी, उत्तराखण्ड को इस आशय से प्रेषित कि वे समायोजित प्राध्यापकों को कार्यमुक्त करते हुए, जिनके द्वारा विश्वविद्यालय में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया हो, उनके सेवा अभिलेख विश्वविद्यालय को हस्तगत करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

5. कुलसचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तराखण्ड ।

6. प्राचार्य, समस्त राजकीय महाविद्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी (नैनीताल)।

7. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।

8. समस्त प्राध्यापक, पं0 ललित मोहन शर्मा महाविद्यालय, ऋषिकेश द्वारा निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड ।


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