स्वेच्छा से दुर्गम में रहने वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त न किये जायं,देखें आदेश

अविकल उत्तराखंड

देहरादून। माध्यमिक शिक्षा विभाग के एक नए आदेश के तहत स्वेच्छा से दुर्गम में रहने वाले शिक्षकों को कार्यमुक्त नहीं करने का निर्णय लिया गया है।

माध्यमिक शिक्षा के निदेशक आर के कुंवर की ओर से सोमवार को जारी आदेश में कहा गया है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य जिनके द्वारा स्वेच्छा से दुर्गम क्षेत्र के कार्यरत विद्यालय में ही रहने का विकल्प / अनुरोध किया गया है, उन्हें अग्रिम आदेशों तक कार्यमुक्त न किया जाय ।

मूल आदेश

विषय:
उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2022-23 के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों / प्रधानाध्यापकों / प्रधानाचार्यो के दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में हुये अनिवार्य स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में।


महोदय,
उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रॉक / सेवायें/2332/स्थानान्तरण /2022-23 दिनांक 14-07-2022 के द्वारा लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 की धारा-10 में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में धारा-10 (क) के अनुसार अनिवार्य स्थानान्तरण किये जाने का प्राविधान है। दुर्गम क्षेत्र में कतिपय शिक्षक / कार्मिक दुर्गम क्षेत्र में ही वर्तमान कार्यस्थल पर बने रहने के इच्छुक शिक्षकों से विकल्प पत्र प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।


उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम-2017 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2022-23 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के अन्तर्गत स्थानान्तरित शिक्षकों द्वारा उम्र अधिवर्षता आयु के निकट होने, 55 वर्ष से अधिक आयु एवं अपनी पारिवारिक परिस्थितियों आदि के दृष्टिगत दुर्गम क्षेत्र के विद्यालय में ही बने रहने का अनुरोध किया गया है।

ऐसे शिक्षकों का प्रस्ताव उनके द्वारा दिये गये विकल्प / अनुरोध के क्रम में दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण से छूट हेतु महानिदेशालय / शासन को प्रेषित किया जा रहा है।


उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि, राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक सत्र 2022-23 के अन्तर्गत दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में अनिवार्य स्थानान्तरण के फलस्वरूप स्थानान्तरित शिक्षक / प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य जिनके द्वारा स्वेच्छा से दुर्गम क्षेत्र के कार्यरत विद्यालय में ही रहने का विकल्प / अनुरोध किया गया है, उन्हें अग्रिम आदेशों तक कार्यमुक्त न किया जाय ।


भवदीय
(आर. के. कुंवर) निदेशक
माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड

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