स्कूल खुलेंगे, आदेश जारी, अभी सिर्फ 9 से 12 क्लास के स्टूडेंट्स जाएंगे स्कूल

सचिव राधिका झा ने 31 जुलाई को किए आदेश

कक्षा 9 से 12 तक की कक्षायें कुल चार घंटे सचालित होगी। बोर्डिंग वाले बच्चों को स्कूल आना बाध्य नहीं होगा।

किसी भी छात्र को स्कूल में उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। विद्यालय में उपस्थित न होने वाले छात्रों को पूर्व की भांति ऑनलाईन व्यवस्था की जायेगी। बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले उनके अभिभावकों की सहमति ली जायेगी।

अविकल उत्त्तराखण्ड

पौड़ी के मुख्य शिक्षा अधिकारी एम एस रावत के पत्र की मूल भाषा

अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा, गढ़वाल मण्डल पौड़ी के 29 जुलाई, 2021 के पत्र से अवगत कराया गया है कि सचिव शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन ने  28 जुलाई 2021 को आहुत विभागीय बैठक में निम्न दिशा-निर्देश दिये गये है।

सचिव राधिका झा का स्कूल खोलने सम्बन्धी आदेश

1. सभी छात्र-छात्राओं के पठन-पाठन की ऑनलाईन व्यवस्था की जाय, ऑनलाइन शिक्षण साय काल किया जाना उचित होगा तथा इसमें छात्र/छात्राओं एवं उनके अभिभावकों से भी परामर्श

किया जाय।

2. ऑनलाईन तथा ऑफलाईन शिक्षण की नियमित मॉनिटारग का जाय तथा इससे सम्बन्धित सभी आंकड़े अपर राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान तथा इस कार्यालय को अनिवार्य रूप से प्रेषित किया जाय ।

3. प्रतिभा दिवस और गाइडेंस काउसलिंग प्रत्येक माह के अन्तिम शनिवार को आयोजित की जाय तथा इस दिन P.T.M (अभिभावक शिक्षक बैठक) भी आवश्यक रूप से आयोजित की जाय जिसमें छात्र-छात्राओं की शैक्षिक गतिविधियों से सभी अभिभावकों को भी अनिवार्य रूप से अवगत कराया जाय ।

4. विकासखण्डों एवं विद्यालयों से प्राप्त विभिन्न सूचनाओं के आधार पर यह तथ्य संज्ञान में आया है कि विद्यालयों में संस्थाध्यक्षों द्वारा मासिक परीक्षाओं का संचालन नियमित रूप से नहीं किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी एवं उप शिक्षा अधिकारी अपना स्पष्टीकरण देकर स्ष्ट करें कि विगत समय में मासिक परीक्षाओं का आयोजन क्यों नहीं किया गया। इस सम्बन्ध में सभी संस्थाध्यक्षों को निर्देशित करें कि सभी विषय अध्यापक माह के अन्तिम सप्ताह में अथवा उच्च स्तर से प्राप्त तिथि पर छात्र/छात्राओं की नियमित मासिक परीक्षायें संचालित करायें तथा उनके प्राप्तकों को शिक्षक डायरी में भी अभिलेखीकरण किया जाय।

5. प्रत्येक विषय एवं कक्षा का लर्निंग आउटकम सभी विद्यालयों में प्रदर्शित किया जाय।

6. मिशन कोशिश से लाभान्वित छात्र-छात्राओं का डाटा भी तैयार किया जाय।

7. जो बच्चे विद्यालय में उपस्थित नहीं हो रहे हो उनके लिये अध्यापक लिंक तैयार कर मोबाइल से ऑनलाईन शिक्षा की व्यवस्था की जाय।

8. प्रत्येक विकासखण्ड सभी अध्यापकों का एक वाट्सऐप ग्रुप भी बनाया ताकि उनसे संवाद करना आसान हो सके।

9. सभी संस्थाध्यक्षों को निर्देशित करें कि वे विद्यालय विकास अनुदान में प्राप्त धनराशि से अथवा समुदाय के सहयोग से सभी विद्यालयों में दीपावली से पूर्व रंगरोगन कर विद्यालयों को आकर्षित बनाना सुनिश्चित करें।

10. विद्यालयों को नियमित रूप से सेनेटाइज करवाने के आदेश निर्गत कर छात्र-छात्राओं के मध्य सामाजिक दूरी रखने एवं मास्क का प्रयोग करने एवं हाथ धोने जैसे कोविड एप्रोप्रियेट व्यवहार करने के लिये आदेशित किया जाय।

11. राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य को अध्यापक/अध्यापिकाओं की पूर्व वर्षो की अवशेष गोपनीय आख्या तत्काल उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित करें। 12. माननीय न्यायालय से सम्बन्धित प्रकरणों की समय पर पैरवी हेतु वरियता प्रदान की जाय।

उक्त के अतिरिक्त दिनांक 02 अगस्त, 2021 से कक्षा 09 से 12 तक विद्यालयों को भौतिक रूप से संचालित करने हेतु समाचार पत्रों के संज्ञान के आधार पर निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है, साथ ही यह भी अवगत कराना है कि विभाग से स्पष्ट दिशा-निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त आपको अलग से सूचना प्रेषित की जायेगी:

1. अधिक छात्र संख्या वाले स्कूलों को दो पाली अथवा बच्चों को सम विषम अनुक्रमांक के क्रम में बुलाया जा सकता है।

2. किसी भी छात्र को स्कूल में उपस्थित होने के लिये बाध्य नहीं किया जायेगा। विद्यालय में उपस्थित ना होने वाले छात्रों को पूर्व की भांति ऑनलाईन व्यवस्था की जायेगी।

3. बच्चों को स्कूल बुलाने से पहले उनके अभिभावकों की सहमति ली जायेगी।

4. सभी शिक्षकों-कर्मचारियों एवं छात्रों के लिये मास्क पहनना एवं कोविड-19 के नियमों अनिवार्य रूप से होगा, यदि कोई छात्र बिना मास्क के आता है तो स्कूल प्रबन्धन मास्क की व्यवस्था करेंगे।

5. बच्चों को सुबह विद्यालय में प्रवेश के समय और स्कूल के उपरान्त एक साथ नहीं छोड़ा जायेगा ।

6. बच्चों के वाहनों में सामाजिक दूरी का पालन होगा तथा प्रत्येक दिन वाहन को सैनेटाइज करना अनिवार्य होगा।

7. विद्यालय में प्रार्थना सभा, बाल सभा, खेल सभा, संगीत, सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं अन्य सामूहिक गतिविधियां नहीं होगी।

8. स्कूल प्रबन्ध की ओर से बच्चों से ट्यूशन फीस के अलावा अन्य शुल्क नहीं लिया जायेगा।

9. बच्चों को अगले आदेशों तक पका हुआ भोजन नहीं दिया जायेगा।

10. छात्रों को निःशुल्क गणवेश में फुल बाजू के पैंट, शर्ट (कमीज) एवं छात्राओं को सलवार कमीज पहनकर स्कूल आना होगा ताकि डेंगू से बचाव हो सके।

11. कक्षा 9 से 12 तक की कक्षायें कुल चार घंटे सचालित होगी, तथा बोर्डिंग वाले बच्चों को स्कूल आना बाध्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में विभाग से विस्तृत निर्देश प्राप्त होने पर अलग से अवगत कराया जायेगा।

अतः उक्त के क्रम में सभी संस्थाध्यक्षों को यथासमय अवगत कराना सुनिश्चित करें।


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