राजकीय इंटर कालेज में प्रधानाचार्य के कुल स्वीकृत 1386 पदों के सापेक्ष 958 पद रिक्त हैं
मूल आदेश
विषय : प्रदेश के राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों में प्रधानाचार्य के रिक्त पदों पर कार्यवाहक प्रधानाचार्य की व्यवस्था किए जाने के संबंध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्रांक सेवा-1 (शै0)/966-67/ प्रधानाचार्य /2022-23 दिनांक 23 मई, 2022 के साथ संलग्न उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 1276 / XXIV – B-1 / 2022-12(01)/2021 दिनांक 18 मई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधान विद्यालयों में उन्नत शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु विद्यालयों में शैक्षिक नेतृत्व को महत्वपूर्ण मानते हैं। शिक्षण संस्थाओं में प्रधानाचार्य की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण होती है। प्रधानाचार्य टीम लीडर के रूप में विद्यालय के मानव संसाधन विशेषकर शैक्षणिक वर्ग को प्रोत्साहित करने की भूमिका निभाते हैं। राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्यों के न होने के कारण विद्यालय अनुशासन, छात्रहित एवं शैक्षिक प्रगति प्रभावित हो रही है। प्रधानाचार्य के कुल स्वीकृत 1386 पदों के सापेक्ष 958 पद रिक्त हैं, जबकि वर्तमान में कार्यरत कोई भी प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति हेतु निर्धारित अर्हकारी सेवा अथवा शिथिलीकरण हेतु आवश्यक अर्हकारी सेवा भी पूर्ण नहीं करता है। ऐसी स्थिति में छात्रहित व शैक्षणिक हित में राजकीय इण्टर कालेजों / राजकीय बालिका इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के रिक्त पदों पर नितांत अस्थाई व्यवस्था के अन्तर्गत निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान प्रधानाध्यापकों को कार्यवाहक प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के रूप में तैनात किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है
- वर्तमान में मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापकों / प्रधानाध्यापिकाओं से राजकीय इण्टर कालेजों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या बनाये जाने हेतु इस आशय का नोटरी शपथ पत्र प्राप्त कर लिया जाय कि कार्यवाहक प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के रूप में कार्य करते हुए उनके द्वारा प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के वेतन भत्ते की मांग भविष्य में नहीं की जायेगी। जो प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका उक्त आशय का नोटरीकृतशपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे उनको छोड़ते हुए शेष प्रधानाध्यापक / प्रधानाध्यापिका, जिन्होंने शपथ पत्र प्रस्तुत किया है, को कार्यवाहक प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या बनाया जाए।
- कार्यवाहक प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के रूप में तैनाती वर्तमान तैनाती विद्यालय के समीपस्थ विद्यालय में ही की जाएगी।
कार्यवाहक प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या के रूप में तैनाती करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि उनकी विगत 05 वर्षों में कोई प्रतिकूल प्रविष्टि न हो अथवा उनकी सत्यनिष्ठा भी संदिग्ध न हो।
- उक्तानुसार की गई व्यवस्था मा० लोक सेवा अधिकरण द्वारा निर्देश याचिका संख्या 41/2019 एवं संख्या 52/ 2019, प्रेमलता बौड़ाई बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय दिनांक 21-04-2022 को ध्यान में रखते हुए सुनिश्चित की जाएगीं।
उक्तानुसार शासन द्वारा दिए गए निर्देश के क्रम में मौलिक रूप से नियुक्त प्रधानाध्यापकों/ प्रधानाध्यापिकाओं से राजकीय इण्टर कालेजों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य / प्रधानाचार्या बनाये जाने हेतु नोटरी शपथ पत्र प्राप्त किए जाने संबंधी नोटरी शपथ पत्र का प्रारूप संलग्न कर इस आशय से प्रेषित किया जा रहा है कि अपने जनपदान्तर्गत कार्यरत प्रधानाध्यापकों से उक्त शपथ पत्र प्राप्त कर तत्काल निदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
भवदीय,(आर0के0 कुँवर) निदेशक,माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड
Pls clik
ब्रेकिंग- बीएएमएस इंटर्न के मानदेय में वृद्धि ,देखें आदेश
Total Hits/users- 30,52,000
TOTAL PAGEVIEWS- 79,15,245